'तेलंगाना के CM ने चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन', EC ने कहा- रायथु भरोसा योजना के तहत भुगतान करें स्थगित
तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि रेड्डी ने 9 मई को या उससे पहले योजना के तहत आगामी संवितरण के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।इस कारण चुनाव आयोग ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार को राज्य में 13मई को लोकसभा चुनाव होने तक रायथु भरोसा योजना के तहत भुगतान स्थगित करने का निर्देश दिया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार को राज्य में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने तक रायथु भरोसा योजना के तहत भुगतान स्थगित करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने सार्वजनिक भाषणों में योजना के तहत भुगतान का उल्लेख करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में, आयोग ने कहा कि रेड्डी ने 9 मई को या उससे पहले योजना के तहत आगामी संवितरण के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होंगे।
सीएम ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
उपरोक्त आधार पर और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि 2023 के रबी सीजन के लिए रायथु भरोसा योजना के तहत शेष किस्त का वितरण 13.05.2024 को तेलंगाना राज्य में मतदान पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगा।EC ने योजना के राजनीतिकरण करने पर भी चिंता व्यक्त की
EC ने चुनावों के दौरान चल रही योजना का राजनीतिकरण करने के प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त की और माना कि इस तरह के कार्यों को मतदाताओं को प्रभावित करने और समान अवसर को बिगाड़ने का प्रयास माना जाता है।यह भी पढ़ें- Misleading Ads: 'सेलिब्रिटीज और मशहूर हस्तियां उत्पादों के समर्थन में दिखाए जिम्मेदारी', भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए SC ने की टिप्पणी