दूरसंचार नियामक ट्राई ने ब्राडकास्टर्स एवं केबल सर्विस से जुड़े नियमों में किया संशोधन
चैनल वितरकों से यह सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चुने गए चैनल या बुके ही उपलब्ध कराए जाएं। ट्राई ने यह संशोधन सभी हितधारकों की समिति से मिले सुझावों के आधार पर किए हैं।
By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Tue, 22 Nov 2022 11:27 PM (IST)
नई दिल्ली, आइएएनएस। दूरसंचार नियामक ट्राई ने ब्राडकास्टर्स एवं केबल सर्विस से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, ट्राई ने टीवी चैनलों के मूल्य को बरकरार रखा है। लेकिन अब ब्राडकास्टर या केबल सेवा प्रदाता केवल 19 रुपये या इससे कम मूल्य वाले टीवी चैनलों को बुके में शामिल कर सकेंगे। अधिसूचना के मुताबिक, ब्राडकास्टर बुके का मूल्य निर्धारण करते समय उसमें शामिल पेड चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के योग से अधिकतम 45 प्रतिशत तक की छूट दे सकता है।
बुके में पेड चैनलों के एमआरपी
किसी भी पेड चैनल के एमआरपी पर ब्राडकास्टर द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट आ ला कार्ट के साथ बुके में उस चैनल की संयुक्त सदस्यता पर आधारित होगी। ट्राई ने सभी ब्राडकास्टर्स से 16 दिसंबर तक चैनलों का नाम, प्रकृति, भाषा, एमआरपी प्रतिमाह और बुके की एमआरपी की जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही ब्राडकास्टर्स को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करनी होगी।
नई दरें एक फरवरी 2023 से लागू होंगी
यदि चैनलों के मूल्य में कोई बदलाव होता है तो नई दरें एक फरवरी 2023 से लागू होंगी। चैनल वितरकों से यह सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चुने गए चैनल या बुके ही उपलब्ध कराए जाएं। ट्राई ने यह संशोधन सभी हितधारकों की समिति से मिले सुझावों के आधार पर किए हैं।
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