Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Termination of pregnancy plea: SC ने पूछा, कौन सी अदालत कहेगी भ्रूण की धड़कन को रोक दो?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला के भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना पर एक ताजा मेडिकल रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। SC ने पूछा कि कौन सी अदालत भ्रूण के दिल की धड़कन को रोकने के लिए कहेगी? शीर्ष अदालत ने 9 अक्टूबर महिला को यह ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी थी कि वह अवसाद से पीड़ित थी।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Wed, 11 Oct 2023 02:04 PM (IST)
Hero Image
Termination of pregnancy plea: कौन सी अदालत कहेगी भ्रूण की धड़कन को रोक दो- SC

पीटीआई, नई दिल्ली। Termination of pregnancy plea: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला के भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना पर एक ताजा मेडिकल रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की, जिसे पहले गर्भपात की अनुमति दी गई थी और पूछा कि कौन सी अदालत भ्रूण के दिल की धड़कन को रोकने के लिए कहेगी?

मिली जानकारी के अनुसार, शीर्ष अदालत ने 9 अक्टूबर को दो बच्चों की मां को यह ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दे दी थी कि वह अवसाद से पीड़ित थी और मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं थी। बता दें कि अदालत अपने आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

पहले की रिपोर्ट स्पष्ट क्यों नहीं थी- हिमा कोहली

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने पूछा, यदि डॉक्टर पिछली रिपोर्ट से दो दिन कम समय में इतनी स्पष्टवादी हो सकती है, तो (पहले की) रिपोर्ट अधिक विस्तृत और अधिक स्पष्ट क्यों नहीं थी?

पिछली रिपोर्ट में वे अस्पष्ट क्यों थे? पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से पूछा, जो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

पीठ ने कहा कि उसने एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पिछला आदेश पारित किया था, जिसने महिला की जांच की थी।

अदालत को एक "अस्पष्ट रिपोर्ट" देने के बाद कहा गया कि महिला को समस्या है जो बढ़ सकती है, अब नई रिपोर्ट कहती है कि भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना है।

कौन सी अदालत भ्रूण के दिल की धड़कन को रोकने के लिए कहेगी- हिमा कोहली

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, "...कौन सी अदालत यह कहेगी कि भ्रूण के दिल की धड़कन को रोक दो, जिसमें जीवन है? हम सोच रहे हैं कि कौन सी अदालत ऐसा करेगी। मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा।"

उन्होंने कहा, अब यह कहा जा सकता है कि जीवित रहने की प्रबल संभावना है और अगर अदालत कहेगी तो हम भ्रूण की दिल की धड़कन रोक देंगे। भगवान के लिए, कौन सी अदालत कहेगी कि भ्रूण की दिल की धड़कन रोकें।

पीठ ने कहा कि वह उस तरीके की सराहना नहीं करती जिस तरह से केंद्र ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, जब इस अदालत की एक पीठ बिना किसी दलील के किसी मामले का फैसला करती है, तो आप इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इंट्रा-कोर्ट अपील कैसे कर सकते हैं…।

उन्होंने कहा, अगर भारत संघ ऐसा करना शुरू कर देगा तो कल एक निजी पार्टी भी ऐसा करेगी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हर पीठ सुप्रीम कोर्ट है। हम एक अदालत हैं जो अलग-अलग पीठों में बैठी है। अपनी बात करूं तो, मैं भारत संघ की ओर से इसकी सराहना नहीं करूंगी।

भाटी ने पीठ को उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिसके कारण मंगलवार को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था।

पीठ ने उन्हें समझाया कि नई रिपोर्ट में भ्रूण के बारे में क्या कहा गया है।

उन्होंने महिला की ओर से पेश वकील से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि वह मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर क्या करना चाहती हैं।

हम कोई जोखिम लेना नहीं चाहते हैं- SC

पीठ ने मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे तय करते हुए कहा, हम ऐसी कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं चाहते। हम यहां अनमोल जिंदगी की बात कर रहे हैं। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे।

मंगलवार को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एम्स को उस महिला का चिकित्सीय गर्भपात टालने का निर्देश दिया था, जिसे एक दिन पहले एक अन्य पीठ ने भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति दी थी।

भाटी ने पीठ को बताया था कि मेडिकल बोर्ड के यह कहने के बावजूद कि भ्रूण के जन्म लेने की संभावना है और "उन्हें भ्रूणहत्या करनी होगी" के बावजूद गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।

सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा था, क्या आप (आदेश को वापस लेने के लिए) औपचारिक आवेदन के साथ आ सकते हैं। हम उस पीठ के समक्ष रखेंगे जिसने आदेश पारित किया। एम्स के डॉक्टर बहुत गंभीर दुविधा में हैं... मैं कल सुबह एक बेंच का गठन करूंगा। कृपया एम्स को अभी रुकने के लिए कहें।

महिला अवसाद से हैं पीड़ित

सोमवार को न्यायमूर्ति कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने 5 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से उस महिला की चिकित्सीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा था, जो उस समय 25 सप्ताह से अधिक की गर्भवती थी।

महिला ने चिकित्सीय आधारों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मंजूरी मांगी है, जिसमें उसने कहा कि वह प्रसवोत्तर अवसाद (postpartum depression) से पीड़ित है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं, बलात्कार से बची महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों और विकलांग और नाबालिगों जैसी अन्य कमजोर महिलाओं के लिए 24 सप्ताह है।

यह भी पढ़ें- चीन और पाकिस्तान से युद्ध, कारगिल वार... इजरायल ने कई बार दिया भारत के साथ दोस्ती का सबूत, इतिहास पढ़ लीजिए

यह भी पढ़ें-  Harassment In Flight: मलयालम अभिनेत्री के साथ हुई विमान में उत्पीड़न की घटना, दर्ज कराई शिकायत