Move to Jagran APP

'प्रावधानों के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता', एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को जमानत पर रोक को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रावधान अदालतों को आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वव्यापी और पवित्र है।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Thu, 18 Jul 2024 07:29 PM (IST)
Hero Image
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रावधान अदालतों को आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकते हैं। (ANI)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कानून में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधान अदालतों को आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 'सर्वव्यापी और पवित्र' है।

पीठ ने कहा, "अगर संवैधानिक अदालत को लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी-विचाराधीन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसे दंडात्मक कानून में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के आधार पर आरोपी को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता है। उस स्थिति में, ऐसे वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे।"

अदालतों का जमानत से इनकार करना गलत

अदालत ने कहा, "यहां तक ​​कि दंड विधान की व्याख्या के मामले में, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, संवैधानिक न्यायालय को संविधानवाद और विधि के शासन के पक्ष में झुकना पड़ता है, जिसका स्वतंत्रता एक अभिन्न अंग है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी विशेष मामले के दिए गए तथ्यों में संवैधानिक न्यायालय जमानत देने से इनकार कर सकता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि किसी विशेष विधान के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने नेपाल निवासी शेख जावेद इकबाल द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणियां कीं। इसने इकबाल को जमानत पर रिहा कर दिया।

पुलिस के अनुसार, इकबाल ने कबूल किया था कि वह नेपाल में जाली भारतीय मुद्रा नोटों के अवैध कारोबार में लिप्त था। उसके खिलाफ अब निरस्त भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (बी) (जाली या जाली मुद्रा-नोट या बैंक-नोट को वास्तविक के रूप में उपयोग करना), और 489 (सी) (जाली या जाली मुद्रा-नोट या बैंक-नोट रखना) और बाद में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दी ये दलील

इकबाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एम एस खान ने दलील दी कि अपीलकर्ता 9 साल से अधिक समय से हिरासत में है। खान ने अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश और कौसर खान के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निकट भविष्य में आपराधिक मुकदमा समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील का विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं।

अधिवक्ता खान ने कहा कि चूंकि वह एक विदेशी नागरिक है, इसलिए उसके भागने का खतरा है। अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है और ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमा बहुत धीमी गति से चल रहा है और निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना नहीं है।

हर आरोपी के पास त्वरित सुनवाई का अधिकार

पीठ ने कहा कि यह सामान्य कानून है कि एक आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है। पीठ ने कहा, "केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोप बहुत गंभीर हैं। हालांकि, मुकदमे के समाप्त होने का कोई अंत नहीं दिखता है।" जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता का पासपोर्ट और/या नागरिकता संबंधी दस्तावेज जब्त करेगा। यदि वे अभियोजन पक्ष की हिरासत में हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया जाएगा।

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। उसे ट्रायल कोर्ट को अपना पता देना होगा। वह ट्रायल की प्रत्येक तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा। उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता पुलिस स्टेशन के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट ट्रायल के समापन तक हर पखवाड़े में एक बार इंगित कर सकता है। पीठ ने कहा कि यदि जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का विकल्प खुला होगा।