लोक अदालत की अध्यक्षता करने वाला न्यायिक अधिकारी केवल एक ‘सुलहकर्ता’ है- कर्नाटक हाईकोर्ट
Karnataka कर्नाटक हाईकोर्ट कलबुर्गी खंडपीठ ने एक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद मामले में 27 अक्टूबर 2007 के एक समझौता डिक्री को रद्द कर दिया है। यह मामला शंकरगौड़ा बिरादर की बेटी पूजा द्वारा अदालत के समक्ष लाया गया था जिसमें तालुका कानूनी प्राधिकरण सिंदगी (लोक अदालत) द्वारा पारित डिक्री की वैधता को चुनौती दी गई थी।
ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। एक कानूनी घटनाक्रम में, कर्नाटक हाईकोर्ट, कलबुर्गी खंडपीठ ने एक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद मामले में 27 अक्टूबर 2007 के एक समझौता डिक्री को रद्द कर दिया है। यह मामला शंकरगौड़ा बिरादर की बेटी पूजा द्वारा अदालत के समक्ष लाया गया था, जिसमें तालुका कानूनी प्राधिकरण सिंदगी (लोक अदालत) द्वारा पारित डिक्री की वैधता को चुनौती दी गई थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की कालाबुरागी पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया कि लोक अदालत ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं कर सकती जहां न्यायिक आदेशों की आवश्यकता हो क्योंकि इससे पहले की कार्यवाही प्रकृति में न्यायिक नहीं है।
न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने 25 वर्षीय पूजा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा, यह एक तथ्य हो सकता है कि एक न्यायिक अधिकारी एक वकील-समाधानकर्ता के साथ-साथ एक सुलहकर्ता के रूप में लोक अदालत की अध्यक्षता करता है। लेकिन ऐसा न्यायिक अधिकारी लोक अदालत के समक्ष 'न्यायाधीश' के कार्य का निर्वहन करने का हकदार नहीं है: उसकी भूमिका केवल सुलहकर्ता की है।
उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी के निवासी ने सिंदगी के तालुक कानूनी प्राधिकरण द्वारा पारित अक्टूबर 2007 के समझौता समझौते और 2018 से स्थानीय जेएमएफसी अदालत के समक्ष लंबित निष्पादन कार्यवाही को चुनौती दी थी।
जब पूजा नाबालिग थी, तब उसके दादा गुंडेराव एक संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
लोक अदालत, जिसमें सिंदगी सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और जेएमएफसी को सुलहकर्ता नंबर 1 के रूप में और तालुक कानूनी सेवा समिति के सदस्य-सचिव को सुलहकर्ता नंबर 2 के रूप में शामिल किया गया, ने संपत्ति के मुकदमे में सीपीसी के आदेश 23, नियम 3 के तहत एक समझौता डिक्री पारित की।
आदेश 23 के अनुसार, जब कोई समझौता अदालती डिक्री का आधार होता है, तो उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।2018 में, पूजा को समझौता डिक्री के निष्पादन से संबंधित कार्यवाही में एक नोटिस मिला, जिसे उसने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।न्यायाधीश ने अपने द्वारा पारित डिक्री को रद्द करते हुए कहा, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि सीपीसी के आदेश 23, नियम 3 के तहत दायर याचिका को संतुष्टि दर्ज करने के बाद अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना है। ऐसी शक्ति लोक अदालत की अध्यक्षता करने वाले सुलहकर्ताओं को उपलब्ध नहीं है।
न्यायाधीश ने सिंदगी अदालत को 2024 के अंत तक मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश दिया।हालाँकि, उन्होंने कहा कि यदि पक्षकार विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का इरादा रखते हैं तो यह आदेश उनके रास्ते में नहीं आएगा।यह भी पढ़ें- Meghalaya: दो लोगों की हत्या के कारण खासी-जैन्तिया पहाड़ियों पर हाई अलर्ट, धारा 144 भी लागू
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