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त्रिवेंद्र सिंह रावत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फरवरी के अंत में होगी सुनवाई, जानें- क्या है मामला

शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने पिछले साल 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष सुने बिना जारी किया गया था।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Mon, 08 Feb 2021 10:42 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश पर लगा चुका है रोक
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दायर याचिका पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा। रावत ने राज्य हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआइ से कराने को कहा गया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसे रावत का पक्ष सुने बिना जारी किया गया था।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आरएस रेड्डी की पीठ हाई कोर्ट के 27 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ रावत की याचिका समेत इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने मामले की सुनवाई फरवरी के आखिरी हफ्ते के लिए स्थगित करते हुए इस दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने की छूट भी प्रदान कर दी।

दो पत्रकारों ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप

बता दें कि रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप दो पत्रकारों ने लगाए हैं। इसके मुताबिक 2016 में एक व्यक्ति के झारखंड के गौ सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति का समर्थन करने के लिए रावत के रिश्तेदारों के खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए थे। उस समय रावत प्रदेश भाजपा इकाई के प्रभारी थे। हालांकि रावत ने इन आरोपों से इन्कार किया है।

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