Move to Jagran APP

'यह समय भी कम ही है...' 12वीं के बाद LLB Course को 5 की जगह 3 साल करने वाली याचिका SC में खारिज; CJI ने कही ये बात

सर्वोच्च न्यायायल ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्र तीन साल यानी छह सेमेस्टर में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए पांच साल यानी 10 सेमेस्टर की वर्तमान अवधि सही नहीं है।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Mon, 22 Apr 2024 12:43 PM (IST)
Hero Image
सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिग्री को तीन साल करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।(फोटो सोर्स: जागरण)
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स (LLB Course) करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इस समय एलएलबी कोर्स 5 वर्ष का है।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना था कि अभी बीए-एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है, इससे तीन सालों का करने देने की जरूरत है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह समय भी कम ही है। सीजेआई 

याचिकाकर्ता ने वापस लिया फैसला 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

दस सेमेस्टर की अवधि छात्रों के लिए सही नहीं: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्र तीन साल यानी छह सेमेस्टर में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए पांच साल यानी 10 सेमेस्टर की वर्तमान अवधि सही नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्रों पर लंबी डिग्री पूरी करने के लिए अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें: SC on Abortion: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला