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Revised Criminal Law Bills: 'ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक', सदन से बिल पास होने पर PM मोदी ने जताई खुशी

लोकसभा और राज्यसभा से नए आपराधिक कानून विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 भारतीय न्याय संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं।

By Devshanker Chovdhary Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Thu, 21 Dec 2023 09:46 PM (IST)
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नए आपराधिक कानून विधेयक पास होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। (फाइल फोटो)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा से नए आपराधिक कानून विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023, भारतीय न्याय संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है।

'औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। ये परिवर्तनकारी विधेयक सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। ये प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान पर ध्यान देने के साथ हमारी कानूनी, पुलिस और जांच प्रणालियों को आधुनिकता को बढ़ावा देगा।

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संगठित अपराध और आतंकवाद पर कड़ा प्रहारः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक गरीबों, हाशिए पर रहने वाले लोगों और वंचितों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ये विधेयक संगठित अपराध और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करता है। उन्होंने कहा कि हमने राजद्रोह कानूनों को भी खत्म कर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक दिन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले हैं। इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतवासियों को बधाई। आज संसद में पारित तीनों विधेयक, अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह लेंगे और एक स्वदेशी न्याय प्रणाली का दशकों पुराना स्वप्न साकार होगा।

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबको साथ लेकर चलने के संकल्प से प्रेरित ये कानून, नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त नए भारत की यह नई न्याय प्रणाली देशवासियों को पारदर्शी और त्वरित न्याय प्रदान करने का काम करेगी।

तीन नए आपराधिक कानून विधेयक सदन से हुए पास

बता दें कि तीन नए आपराधिक कानून विधेयक गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया। इससे पहले ये तीनों विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हुए थे।

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