Move to Jagran APP

'ये पांच प्रोडक्ट कॉस्मेटिक सामान नहीं, दवाई हैं', तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम आदेश

25 साल पुराने कर विवाद को खत्म करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि हिमामी और इमामी कंपनियों द्वारा उत्पादित और विपणन किए जाने वाले पांच आयुर्वेदिक उत्पाद - नवरत्न तेल गोल्ड हल्दी क्रीम बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर और सोना चांदी च्यवनप्राश - सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय दवाओं की श्रेणी में आते हैं।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Wed, 17 Jul 2024 09:12 AM (IST)
Hero Image
5 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को तेलंगाना कोर्ट ने माना औषधि (फाइल फोटो)
ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की।

इस दौरान तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्या 5 उत्पाद, अर्थात् हिमानी नवरत्न तेल, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, हिमानी निरोग दंत मंजन लाल और सोना चांदी च्यवनप्राश सौंदर्य प्रसाधन या दवा की श्रेणी में आएंगे।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमामी और इमामी कंपनियों द्वारा उत्पादित और विपणन (Production and marketing) किए जाने वाले पांच आयुर्वेदिक उत्पाद - नवरत्न तेल, गोल्ड हल्दी क्रीम, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर और सोना चांदी च्यवनप्राश - सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय दवाओं की श्रेणी में आते हैं।

उच्च न्यायालय के इस फैसले से इन दोनों सहयोगी कम्पनियों (हिमामी और इमामी कंपनियों) को कुछ अतिरिक्त कर बोझ से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में वर्गीकरण से 20% जीएसटी लगेगा, जबकि यदि इसे उपचारात्मक गुणों वाली औषधि के रूप में मान्यता दी जाती है तो 10% जीएसटी लगेगा।

यह मामला 1996-97 के कर निर्धारण वर्ष से शुरू हुआ, जब राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने इन्हें सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में मानना ​​शुरू किया और इन पर 20% बिक्री कर लगाया।

न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना, विषय की गहन जांच की और कहा कि पांचों उत्पाद दवाओं की श्रेणी में आते हैं।

बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम दवाओं की श्रेणी में

न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि हिमानी निरोग दंत मंजन को सौंदर्य प्रसाधन के रूप में (cosmetic) वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न हेयर ऑयल, हिमानी गोल्ड हल्दी आयुर्वेदिक क्रीम, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम और बोरोप्लस प्रिक्ली हीट पाउडर दवाओं की श्रेणी में आते हैं।

बता दें कि न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

यह मामला दो सहयोगी कम्पनियों द्वारा उठाया गया था और इसमें छह उत्पादों को शामिल किया गया था, जिसमें बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी) और करदाता (हिमानी लिमिटेड) ने एक-दूसरे के खिलाफ कर संशोधन मामले दायर किए हैं।

STAT ने माना था कि तीन उत्पाद, नवरत्न तेल, गोल्ड टरमरिक आयुर्वेदिक क्रीम, निरोग दंत मंजन लाल, सौंदर्य प्रसाधन थे, जबकि अन्य तीन, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर और सोना चांदी च्यवनप्राश, दवाएं थीं।

तीन प्रोडक्ट्स को मिली चुनौती

STAT ने बाद के तीन उत्पादों को दवाओं के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि वे CGST अधिनियम और TGST अधिनियम की प्रविष्टि 36 के अंतर्गत आते हैं, जिससे उन्हें 20% की दर से GST के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

दूसरी ओर, करदाता ने पहले तीन उत्पादों को दवाओं के रूप में बाहर करने को चुनौती दी थी, जिससे उन्हें 10% की दर से शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता था।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और प्रत्येक उत्पाद की विशेषताओं की जांच की। हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश के संबंध में, अदालत ने कहा कि यह 52 दुर्लभ जड़ी-बूटियों और खनिजों से बना है, जिसमें सोना, चांदी और केसर शामिल हैं, और इसके कई स्वास्थ्य लाभ होने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

यह दवा है कॉस्मेटिक नहीं- अदालत

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्पाद पहली अनुसूची की प्रविष्टि 37 के अंतर्गत आता है।

STAT ने उत्पाद के अवयवों (ingredients) और अधिनियम के तहत "कॉस्मेटिक्स" और "ड्रग्स" की परिभाषाओं की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि यह एक दवा है, कॉस्मेटिक नहीं।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 3(एएए) कॉस्मेटिक्स को बाहरी उपयोग के लिए उत्पादों के रूप में परिभाषित करती है, जबकि धारा 3(बी) दवाओं को रोगों या विकारों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए पदार्थों के रूप में परिभाषित करती है। दवाओं का सेवन आंतरिक रूप से किया जा सकता है या बाहरी रूप से लगाया जा सकता है, जबकि कॉस्मेटिक्स केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं।

अदालत ने हिमानी बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम की विशेषताओं पर भी बात की। उत्पाद का नाम ही बताता है कि यह कोई साधारण या कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है, बल्कि औषधीय गुणों वाली एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, जो इसे अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 35 के तहत एक दवा के रूप में वर्गीकृत करती है।

सामान्य बॉडी क्रीम या लोशन के विपरीत, यह पूरी तरह से औषधीय उत्पाद है और प्रविष्टि 36 के अधीन नहीं है।

अदालत ने STAT के सुविचारित निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए कहा, जैसा कि उत्पाद के आवरण/उत्पाद के लेबल में दर्शाया गया है, यह प्रकृति में निवारक है और इसमें उपचारात्मक आयुर्वेदिक मरहम (curative and healing ayurvedic ointment) है और इसे शुष्क त्वचा रोगों, कट, जलन, मामूली त्वचा जलन, घाव, फटी हुई त्वचा, फुरुनकल इम्पेटिगो और इंटरट्रिगो के लिए निर्धारित किया जाता है।

न्यायालय ने अगले उत्पाद, हिमानी बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर पर हुए कहा कि यह उत्पाद केवल कॉस्मेटिक नहीं है और यह प्रविष्टि 37 के खंड (ए) या (सी) के अंतर्गत नहीं आता है।

यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषा को पूरा करता है, इस प्रकार यह एपीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि 37 के अंतर्गत आता है और इस पर तदनुसार कर लगाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि इसे प्रविष्टि 36 के तहत 'कॉस्मेटिक या शौचालय की तैयारी' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इसके औषधीय गुणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा।

यह भी पढ़ें- नगालैंड सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस, उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान में 13 नागरिकों की मौत से जुड़ा है मामला