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कुवैत से नाव पर सवार होकर भारत आए तीन आरोपितों को मिली जमानत, मामले में नहीं मिला आपत्तिजनक कोण

मुंबई की एक अदालत ने कुवैत से नाव में सवार होकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटेन मजिस्ट्रेट प्रवीण मोदी ने कहा कि चूंकि मामले में कोई आपत्तिजनक कोण नहीं पाया गया इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे रखना उचित नहीं होगा ।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Sun, 18 Feb 2024 05:00 AM (IST)
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कुवैत से नाव पर सवार होकर भारत आए तीन आरोपितों को मिली जमानत। फाइल फोटो।
पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने कुवैत से नाव में सवार होकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को शनिवार को जमानत दे दी।

मामले में नहीं मिला आपत्तिजनक कोण

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटेन मजिस्ट्रेट प्रवीण मोदी ने कहा कि चूंकि मामले में कोई आपत्तिजनक कोण नहीं पाया गया, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे रखना उचित नहीं होगा। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि मालिक की अनुमति के बिना वे मछली पकड़ने वाली नाव लेकर भाग गए।

तमिलनाडू के रहने वाले हैं सभी मछुआरे

आरोपी नित्सो डिट्टो, विजय विनय एंथोनी और जे सहायत्ता अनीश ने दलील दी कि वे तमिलनाडु के मछुआरे हैं। वे नौकरी के लिए कुवैत गए थे, लेकिन उन्हें वहां से भागना पड़ा क्योंकि उनके नियोक्ता ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया।

कुवैत में किया गया प्रताड़ित

वकील सुनील पांडे के माध्यम से दायर उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि कुवैत में उन्हें प्रताड़ित किया गया। नियोक्ता ने उनके पासपोर्ट छीन लिए। उन्होंने दावा किया कि मुंबई पुलिस ने उन्हें सात फरवरी को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जब वे शहर के तट पर पहुंचे।

पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि कुवैत में रहते हुए उनके कार्यों के बारे में उस देश के दूतावास से जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

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