48 घंटे में 300 बार फोन... कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, महिला पुलिसकर्मी को परेशान करना शख्स को पड़ा भारी
केरल के एर्नाकुलम में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी को 48 घंटे के दौरान 300 बार फोन कर प्रताड़ित करने वाले जोसे नाम के व्यक्ति को तीन साल कठोर कारावास के साथ ही यौन प्रताड़ना के लिए 10000 रुपये का जुर्माना किया है। बता दें कि ये मामला 2019 का है और शख्स कई थानों में फोन कर चुका है।
By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Tue, 08 Aug 2023 11:22 PM (IST)
कोच्चि, आईएएनएस। केरल के एर्नाकुलम में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी को 48 घंटे के दौरान 300 बार फोन कर प्रताड़ित करने वाले जोसे नाम के व्यक्ति को तीन साल कठोर कारावास के साथ ही यौन प्रताड़ना के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना किया है।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
इसके साथ ही असामान्य स्थिति पैदा करने के लिए एक वर्ष जेल के साथ ही 5000 रुपये जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
कब का है ये मामला?
बता दें कि जोसे ने अपने मोबाइल फोन से 'वनिता' थाने के आधिकारिक लैंडलाइन पर फोन किए थे। महिला पुलिस अधिकारी के अनुसार, जोसे ने 10-11 जुलाई 2019 को ये कॉल किए और सुनने के लिए जैसे ही रिसीवर उठाया तो भद्दी टिप्पणी की। थाने के कर्मियों ने ऐसे कॉल को टालने के लिए रिसीवर अलग रख दिया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जोसे कई थानों में इस तरह की असामान्य स्थिति पैदा कर चुका है।शख्स ने आपात सेवाएं भी की प्रभावित
जोसे के खिलाफ 11 जुलाई को शिकायत पंजीकृत की गई जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के कृत्य से न केवल थाने की महिला कर्मी मानसिक रूप से प्रताड़ित और असहज हुईं, बल्कि आपात स्थिति में फोन पर सहायता मांगने वालों की सेवाएं भी प्रभावित हुईं।