Move to Jagran APP

तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को ED ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पुझल जेल से हिरासत में ले लिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को झटका देते हुए बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी के अधिकारी बालाजी को पुझल जेल से ईडी कार्यालय ले गए है।बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।

By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Tue, 08 Aug 2023 10:02 AM (IST)
Hero Image
तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को ED ने हिरासत में लिया (Image: ANI)
चेन्नई , एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पुझल जेल से हिरासत में ले लिया। ईडी के अधिकारी बालाजी को पुझल जेल से ईडी कार्यालय ले गए है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया गया था।

कैश फॉर जॉब घोटाला

जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने बालाजी की याचिका खारिज करते हुए कैश फॉर जॉब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी। पिछले हफ्ते पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बालाजी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को ईडी द्वारा बालाजी की गिरफ्तारी और उसके बाद नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत द्वारा दी गई न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया। उच्च न्यायालय का आदेश सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आया है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को कानून के तहत सुनवाई योग्य नहीं पाया।

इसमें स्पष्ट किया गया कि बालाजी द्वारा एक निजी अस्पताल में चिकित्सा उपचार के तहत बिताया गया समय ईडी को दी गई हिरासत की अवधि से बाहर रखा जाएगा। ईडी ने पिछले महीने राज्य के परिवहन विभाग में हुए नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था और वह अब भी बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।

सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल हुए थे भर्ती

बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री बालाजी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद 14 जून को गिरफ्तार कर चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। बाद में उन्हें तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से अलवरपेट के कावेरी अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बायपास सर्जरी की सलाह दी है।

क्या है आरोप?

ईडी ने 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) के संबंध में बालाजी को गिरफ्तार किया था।

ईसीआईआर 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले नकद मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 2018 में स्थानीय पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई तीन प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज की गई थी। ये आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के हैं।