Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Toll Tax: टोल टैक्स की बदल गई व्यवस्था, पढ़ें क्या है नया अपडेट

toll tax rules सचिव ने बताया कि इसके अलावा जीएनएसएस से उन यात्रियों को भी लाभ मिलेगा जो कम दूरी की यात्रा करते हैं। अभी यदि कोई यात्री वाहन एक टोल गेट से प्रवेश करता है तो उसे अगले टोल गेट तक की दूरी का भुगतान करना पड़ता है भले ही वह उस गेट से पहले वाले कट से निकासी कर ले।

By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya Updated: Thu, 12 Sep 2024 08:25 PM (IST)
Hero Image
Toll Tax: टोल टैक्स की बदल गई व्यवस्था, पढ़ें क्या है नया अपडेट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम लागू होने के बाद 20 किलोमीटर टोल टैक्स रहित यात्रा को लेकर जो भ्रम फैला है, उसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है।

स्थानीय निवासियों को छूट

मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में भी टोल टैक्स के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों को बीस किलोमीटर यात्रा की छूट दी जाती है। अभी उन्हें इस सुविधा के लिए कुछ शुल्क देकर मासिक बनवाना पड़ता है।

जीएनएसएस के नियम

भविष्य में जीएनएसएस व्यवस्था लागू होने के बाद टोल गेट नहीं होंगे, इसलिए इस सुविधा को निरंतर रखने के लिए जीएनएसएस के नियम को शामिल किया गया है। इसके तहत एक ¨बदु से आने और जाने पर यदि वह दूरी 20 किलोमीटर या उससे कम होगी तो टोल टैक्स नहीं कटेगा।

किसे मिलेगा लाभ

सचिव ने बताया कि इसके अलावा जीएनएसएस से उन यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, जो कम दूरी की यात्रा करते हैं। अभी यदि कोई यात्री वाहन एक टोल गेट से प्रवेश करता है तो उसे अगले टोल गेट तक की दूरी का भुगतान करना पड़ता है, भले ही वह उस गेट से पहले वाले कट से निकासी कर ले। मगर, जीएनएसएस लागू होने के बाद सेटेलाइट के माध्यम से उतनी ही दूरी का टोल टैक्स कटेगा, जितने किलोमीटर की यात्रा नेशनल हाईवे पर की जाएगी।

यह भी पढ़ें: देश के सबसे महंगे एक्सप्रेस-वे पर कितना लगता है टोल, हर साल होता है 6 फीसदी का इजाफा