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'हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं', मणिपुर में कुकी कैदी को अस्पताल न ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

मणिपुर की एक जेल में बंद एक विचारधीन कैदी का इलाज नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पर सख्त हुआ है। दरअसल कैदी कुकी समुदाय से ताल्लुक रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जेल में बंद हाओकिप का आरोप है कि वह पाइल्स और ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) की बीमारी से पीड़ित है।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Wed, 03 Jul 2024 07:18 PM (IST)
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मणिपुर में कुकी कैदी को अस्पताल न ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त (Image: ANI)

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जेल में बंद कुकी समुदाय के विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पीड़ित के अल्पसंख्यक कुकी समुदाय का होने के कारण सरकार पर भरोसा नहीं होने की बात कही है।

जस्टिस जेबी पार्दीवाला और उज्ज्वल भुयन की खंडपीठ ने लुंखोनगम हाओकिप की दायर याचिका पर विचार करते हुए बुधवार को कड़ी टिप्पणी की है। जेल में बंद हाओकिप का आरोप है कि वह पाइल्स और ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) की बीमारी से पीड़ित है। उसकी पीठ में तेज दर्द होने के बावजूद उसे जेल प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती नहीं कराया है।

15 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट

कुकी समुदाय के हाओकिप के सरकार पर भरोसा नहीं होने की बात कहने पर अदालत ने इस मामले पर कहा कि यह बेहद दुखद है। हम हाओकिप की चिकित्सकीय जांच कराने का आदेश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर मिला तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने 15 जुलाई तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि कैदी के इलाज समेत उसके आने-जाने के खर्च का भी वहन करें। उल्लेखनीय है कि हाओकिप के वकील ने दावा किया कि बार-बार के आग्रह के बावजूद भी जेल में बंद हाओकिप को चिकित्सकीय सहायता नहीं दी गई है।

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