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TP Chandrasekharan Murder: केरल में कम्युनिस्ट नेता की हत्या मामले में 12 लोगों को उम्रकैद की सजा

केरल हाई कोर्ट ने 2012 में कम्युनिस्ट नेता टीपी चंद्रशेखरन की सनसनीखेज हत्या मामले में मंगलवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। रिवोल्यूशनरी मा‌र्क्सवादी पार्टी नेता चंद्रशेखरन की चार मई 2012 को कोझिकोड के ओंचियाम में हत्या कर दी गई थी। जस्टिस एके जयसंकरण नांबियार और कौसेर एडाप्पागत ने हत्या के लिए दोषी करार 11 में से 10 लोगों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकार रखा।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Tue, 27 Feb 2024 11:45 PM (IST)
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केरल में कम्युनिस्ट नेता की हत्या मामले में 12 लोगों को उम्रकैद की सजा (Image: ANI)

पीटीआई, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने 2012 में कम्युनिस्ट नेता टीपी चंद्रशेखरन की सनसनीखेज हत्या मामले में मंगलवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर कार्रवाई का यही अवसर है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हाशिए पर ले जाती हैं।

रिवोल्यूशनरी मा‌र्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) नेता चंद्रशेखरन की चार मई, 2012 को कोझिकोड के ओंचियाम में हत्या कर दी गई थी। जस्टिस एके जयसंकरण नांबियार और जस्टिस कौसेर एडाप्पागत ने हत्या के लिए दोषी करार दिए गए 11 में से 10 लोगों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकार रखा। हाई कोर्ट ने दो अन्य केके कृष्णन और जेओथी बाबू को भी उम्रकैद की सजा सुनाई।

निचली अदालत ने दिया था ये आदेश

निचली अदालत ने दोनों को बरी कर दिया था। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने प्रमाण नष्ट करने के दोषी ठहराए गए और तीन वर्ष जेल की सजा पाए लांबू प्रदीप की सजा भी बरकरार रखी। निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए कुन्हानंदन की अपील लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा, 'अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटी का उपयोग करने से रोकने वाले ऐसे अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए।'

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