Trademark Infringement: अदालत के आदेश के बावजूद पतंजलि ने बेचा ये प्रोडक्ट, बॉम्बे HC ने ठोका 50 लाख का जुर्माना
बाबा रामदेव की पतंजलि आर्युवेद लिमिटेड के भ्रामक ऐड के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले साल अगस्त को अदालत ने पतंजलि को अपने कपूर प्रोडक्ट को बेचने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट को अब जानकारी मिली है कि पतंजलि ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।
पीटीआई, मुंबई। Trademark Infringement: बाबा रामदेव की पतंजलि की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपूर प्रोडक्ट को बेचने के मामले में पतंजलि पर 50 लाख का जुर्माना ठोका है। दरअसल, उच्च न्यायालाय ने पतंजलि के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया था।
हालांकि, कोर्ट को अतंरिम आवेदन के जरिए ये जानकारी मिली की पतंजलि अभी भी अपने कपूर प्रोडक्ट्स बेच रहा है। न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद अदालत के आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया था।
'अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती'
न्यायमूर्ति चागला ने आदेश में कहा, 'प्रतिवादी संख्या 1 (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश का लगातार उल्लंघन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती।' पीठ ने कहा कि अवमानना/निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा।बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके कपूर उत्पादों के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। बाद में इसने एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रही है क्योंकि उसने कपूर उत्पादों की बिक्री जारी रखी है।
यह भी पढ़ें: दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित, निर्माण पर रोक