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नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को सजा-ए-मौत, चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को मिला इंसाफ

त्रिपुरा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने साल 2019 में छह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपितों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक सुदर्शन शर्मा ने बताया कि 17 जून 2019 को धर्मनगर में पड़ोसियों ने बालिका का अपहरण कर लिया था।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Wed, 04 Oct 2023 07:32 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को सजा-ए-मौत (फाइल फोटो)
पीटीआई, अगरतला। त्रिपुरा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने साल 2019 में छह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपितों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई।

साल 2019 में किया था बालिका का अपहरण

सहायक लोक अभियोजक सुदर्शन शर्मा ने बताया कि गत 17 जून 2019 को धर्मनगर में पड़ोसियों ने बालिका का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसका शव घर से तकरीबन छह किमी दूर चाय के बागान में मिला था। जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था।

कोर्ट ने 64 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी माना

महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष कोर्ट ने 64 वर्षीय बुजुर्ग को चार वर्षीय बालिका का यौन शोषण का दोषी मानते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस डीएस देशमुख ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई कर मंगलवार को आदेश दिया।

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दोषी मोहम्मद उमर शेख पर लगाया जुर्माना

कोर्ट ने दोषी मोहम्मद उमर शेख पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी शेख ने 14 नवंबर 2019 को चाकलेट दिलाने के बहाने बच्ची को घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। बच्ची की मां की शिकायत पर शेख को गिरफ्तार किया गया था।

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