भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए UGC ने की नियमों की घोषणा, इन मापदंडों को करना पड़ेगा पूरा
यूजीसी ( UGC ) ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नियमों की घोषणा की है। नियमों का उद्देश्य नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को उनके भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी।
By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Wed, 08 Nov 2023 10:42 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नियमों की घोषणा की है। यूजीसी के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते वे व्यक्तिगत रूप से पात्रता मापदंडों को पूरा करते हों। इसके साथ ही विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर भी स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा।
नियमों का उद्देश्य नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा मूल देश के मुख्य परिसर के बराबर है और इसका संचालन लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।
UGC की वैश्विक रैंकिग
नियमों के अनुसार, भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी संस्थानों को समय-समय पर यूजीसी द्वारा तय की गई वैश्विक रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष 500 के भीतर एक स्थान हासिल करना चाहिए। वैश्विक रैंकिंग की विषय-वार श्रेणी में 500 और किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता होनी चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा तय किया जाता है।यूजीसी से लेनी होगी पूर्वानुमति
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को उनके भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर आनलाइन पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से पूर्वानुमति लेनी होगी।
नहीं खोल सकते हैं फ्रेंचाइजी
विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या मूल इकाई की फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते हैं। भारत में विदेशी योगदान प्राप्त करने, उपयोग करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को एफसीआरए यूजीसी मानदंडों के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 जारी करता है।इसके तहत उच्च रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर, डाक्टरेट और पोस्ट-डाक्टरेट स्तरों पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अनुसंधान और अन्य कार्यक्रम संचालित करने के लिए इन नियमों के तहत मंजूरी मांगने वाले विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों पर आवेदन करेंगे।यह भी पढ़े: Delhi Pollution: आर्टिफिशियल बारिश, स्मॉग टावर, पानी का छिड़काव... पढ़ें दिल्ली में प्रदूषण रोकने की क्या है योजना
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