उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, UAPA के विभिन्न प्रविधानों को दी है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर बड़ा कदम उठाया। शीर्ष कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के विभिन्न प्रविधानों को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दो जजों की पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर इन जैसी याचिकाओं पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Tue, 31 Oct 2023 04:23 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर बड़ा कदम उठाया। शीर्ष कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के विभिन्न प्रविधानों को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर इन जैसी याचिकाओं पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली खालिद की याचिका पर भी उसी तारीख को सुनवाई करेगी।