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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 'सुप्रीम' राहत, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दी राहत

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2007 के हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

By Manish NegiEdited By: Updated: Fri, 26 Aug 2022 11:22 AM (IST)
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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 'सुप्रीम' राहत (फोटो- एएनआइ)
नई दिल्ली, एजेंसी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 15 साल पुराने हेट स्पीच के मामले में अदालत ने योगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि योगी पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा।

बता दें कि याचिका में योगी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न मिलने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता परवेज एवं अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने सवाल किया था कि जब केस क्लोज हो गया तो अभियोजन का मुद्दा कैसा बनता है। योगी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है।

इस मामले में राज्य सरकार ने योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी जिसके बाद मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई और केस बंद हो गया था।

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