'CBI पर हमारा नियंत्रण नहीं', केंद्र ने SC से किया बंगाल सरकार की याचिका को खारिज करने का अनुरोध
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया जिसमें सीबीआइ पर राज्य की सहमति के बिना एफआइआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और अर¨वद कुमार की पीठ को बताया कि बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 09 Nov 2023 11:03 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया, जिसमें सीबीआई पर राज्य की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया था।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है।
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केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत सीबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।