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Diplomatic Passport धारकों को विदेश यात्रा में नहीं होती वीजा की जरूरत, एम्बेसी समेत कई जगह मिलती हैं सुविधाएं

Diplomatic Passport भारत के चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इसका रंग मरून होता है और इसके धारकों को विदेशों में भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा भारत में नीला और सफेद रंग का भी पासपोर्ट जारी किया जाता है।

By Shalini KumariEdited By: Shalini KumariUpdated: Fri, 26 May 2023 05:09 PM (IST)
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भारत के चुनिंदा अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है डिप्लोमैटिक पासपोर्ट
नई दिल्ली, शालिनी कुमारी: Diplomatic Passport। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगले हफ्ते 10 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक सामान्य पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की मांग की थी। दरअसल, उनके पास पहले डिप्लोमैटिक पासपोर्ट था, लेकिन सांसद पद से हट जाने के बाद उन्होंने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया।

इसके अलावा, नेशनल हेराल्ड मामले में नाम आने के कारण उन्हें साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत पड़ी। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अब तक राहुल गांधी जिस डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, वह किसे जारी किया जाता है।

क्या होता है डिप्लोमैटिक पासपोर्ट? (What Is Diplomatic Passport)

गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमैट जो विदेश यात्रा करते हैं, उनके लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। इंडियन डिप्लोमैट्स और सीनियर गवर्नमेंट अधिकारियों जैसे कि आईएएस, आईपीएस आदि रैंक के लोगों को मैरून रंग का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस बुकलेट में केवल 28 पेज होते हैं। 

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को क्या सुविधाएं मिलती हैं? (Privileges To Diplomatic Passport Holders)

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को विदेश जाने के लिए किसी प्रकार के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। आम लोगों की तुलना में डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों का इमिग्रेशन काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है। आपको बता दें, कुछ देशों में जाने से पहले भारतीय नागरिकों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस लेने की जरूरत होती है। यह इसलिए किया जाता है, ताकि आपराधिक चरित्र के लोग देश के बाहर न जा सकें।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को विदेशों में एम्बेसी के अलावा और भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। इसका रंग एक सामान्य पासपोर्ट से अलग इसलिए रखा जाता है, ताकि उसकी पहचान की जा सके। विदेशों में डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों पर आसानी से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें? (How To Apply For Diplomatic Passport)

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट हासिल करने के योग्य है, तो उसे इसके लिए आवेदन करना होता है। इस आवेदन में बताना होता है कि आखिर आवेदक डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए किस तरह से योग्य है और उसे यह पासपोर्ट क्यों दिया जाना चाहिए। आमतौर पर नई दिल्ली में मौजूद काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा डिवीजन (CVC) में ही डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। हालांकि, क्षेत्र की पासपोर्ट एजेंसी में भी आवेदक अपना आवेदन दे सकता है।

इस तरह करें डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई

आवेदन करने के लिए इन चरणों से गुजरना पड़ता है।

  • सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें।
  • अकाउंट बनाने के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • इसके बाद 'अप्लाई फॉर डिप्लोमैटिक/ ऑफिशल पासपोर्ट' लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां पर मांगी गई जानकारी जैसे अपना नाम, परिवार का विवरण आदि के साथ फॉर्म भरें।
  • अंत में 'सबमिट किया गया फॉर्म देखें/ प्रिंट करें' लिंक पर क्लिक करें और अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत (Documents For Diplomatic Passport Application)

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन करते समय अपने पास रखें।

  • फॉर्म P-1
  • फॉर्म P-1(A)
  • सफेद बैकग्राउंड के साथ 2 फोटो, जिन्हें पहले और दूसरे पेज पर चिपकाया गया हो। इस पेपर को ऑफिस से अटेस्ट कराना भी अनिवार्य है।
  • राजनेता या पीएमओ की तरफ से क्लियरेंस
  • आवेदक या उसके दफ्तर के हेड का पहचान पत्र
  • अगर आवेदक का ऑर्डिनरी पासपोर्ट विभाग में सुरक्षित रखा गया है, तो सेफ कस्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • अगर डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पहले ही सेक्शन पीवी-II के तहत कैंसिल हो चुका है, तो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

डिप्लोमैटिक के अलावा दो अन्य पासपोर्ट होते हैं जारी (Types Of Indian Passport)

  • डिप्लोमैटिक पासपोर्ट नीले रंग का पासपोर्ट इंडिया के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है। इसका रंग नीला होता है और यह प्रत्येक नागरिक के लिए जारी होता है। जब एक शख्स को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, तो वह दूसरे देश का वीजा लगवाकर यात्रा कर सकता है।
  • सफेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट अधिकारियों को रिप्रजेंट करता है। वह शख्स जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाते हैं, उन्हें यह पासपोर्ट जारी किया जाता है। सफेद पासपोर्ट रखने वालों को भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, यह डिप्लोमैटिक पासपोर्ट से कम होते हैं।