ED के नोटिस पर पेश क्यों नहीं हुए केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट की तीखे सवाल पर क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया। कोर्ट ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि उन्होंने जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की? केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उनके वकील ने कहा कि समन पर पेश न होने या जांच में सहयोग न करने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह समन के बावजूद पेश नहीं हुए तो अब धारा 50 के तहत बयान दर्ज न किए जाने को आधार बनाकर दलील कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि उन्होंने जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की?
केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उनके वकील ने कहा कि समन पर पेश न होने या जांच में सहयोग न करने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
पीएमएलए की धारा 19 क्या कहती है?
मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 19 पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके मुताबिक आरोपित के दोषी होने के कारण और उसके समर्थन में सामग्री होने पर ही गिरफ्तारी हो सकती है।चुनाव घोषित होने और आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, वे बयान ईडी के पास नौ महीने से थे। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
24 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल को 24 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की।सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या केजरीवाल ने जमानत अर्जी दाखिल की है। सिंघवी ने जब इन्कार किया तो कोर्ट ने पूछा कि जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की। सिंघवी ने कहा, क्योंकि गिरफ्तारी गैरकानूनी है। तभी ईडी की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने बाद में उन्हें हिरासत में भेजे जाने का विरोध नहीं किया था। यह तथ्य भी गौर करने लायक है।