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N-Convention Center: 'कानून का करेंगे पालन', एन-कन्वेंशन सेंटर को ढहाए जाने पर बोले अभिनेता नागार्जुन; प्रशंसकों से की खास अपील

अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने दावा किया है कि जिस भूमि पर उनका (अब ध्वस्त हो चुका) कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था वह पट्टा दस्तावेजी भूमि थी। अभिनेता ने जोर देकर कहा कि उससे आगे की एक प्रतिशत भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं किया गया था।लोकप्रिय तेलुगू अभिनेता और निर्माता ने अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों से अनुरोध किया कि वे अटकलों अफवाहों या तथ्यों की गलत व्याख्या में शामिल न हों।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Mon, 26 Aug 2024 11:08 AM (IST)
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तेलुगु मेगास्टार अक्किनेनी नागार्जुन ने अपने एन-कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर दी प्रतिक्रिया (फाइल फोटो)
एएनआई, चेन्नई। N-Convention Center: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के हैदराबाद स्थित कन्वेंशन सेंटर पर शनिवार को कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया। एक्टर पर आरोप था कि उन्होंने इस सेंटर का अवैध निर्माण झील की जमीन पर कराया था। नागार्जुन ने रविवार को दावा किया कि हैदराबाद में एन-कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया था। 

अक्किनेनी नागार्जुन ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रिय सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों, मशहूर हस्तियों के बारे में खबरें अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती हैं और अटकलें लगाई जाती हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिस जमीन पर एन-कन्वेंशन बनाया गया है, वह पट्टा दस्तावेज वाली जमीन है। उससे आगे की एक प्रतिशत जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं किया गया है।

एपी भूमि अधिग्रहण (निषेध) अधिनियम की विशेष अदालत ने 24-02-2014 को एक आदेश क्रमांक 3943/2011 पारित करते हुए फैसला सुनाया है कि तुम्मिडीकुंटा झील में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। मैं देश के कानून और फैसले का पालन करूंगा। तब तक, मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि आप अटकलों, किसी भी तरह की अफवाहों, तथ्यों की गलत व्याख्या न करें।

'गलत सूचना के आधार पर इसे तोड़ा गया'

इससे पहले रविवार को अभिनेता नागार्जुन ने हाइड्रा द्वारा उनके एन कन्वेंशन हॉल को ध्वस्त किये जाने पर निराशा व्यक्त की थी। नागार्जुन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एन कन्वेंशन के संबंध में गैरकानूनी तरीके से किए गए तोड़फोड़ से दुखी हूं, जो मौजूदा आदेशों और अदालती मामलों के विपरीत है। कोर्ट केस और स्टे ऑर्डर लेने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से कन्वेंशन सेंटर को तोड़ा गया।

हमने अवैध निर्माण नहीं किया है। ये जगह पट्टा भूमि है। झील की एक इंच जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया. इस सेंटर से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हुई थीं, उन पर स्टे ऑर्डर लिया गया था। आज गलत सूचना के आधार पर इसे तोड़ा गया है। सेंटर को तोड़ने से पहले हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था।

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