Women Missing Report: देश में नहीं थम रही महिलाओं के गायब होने की घटनाएं, तीन वर्षों में 13 लाख से अधिक लापता
देश में महिलाओं के लापता होने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलित आंकड़ों को पिछले सप्ताह संसद में पेश किया गया जिससे पता चलता है कि पूरे देश में साल 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता हुईं जिसमें 18 साल से अधिक उम्र की 1061648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 251430 लड़कियां शामिल हैं।
By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Sun, 30 Jul 2023 07:10 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। देशभर में तीन वर्ष में 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुईं। पिछले सप्ताह संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं व उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हुईं।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गायब हुईं महिलाएं व लड़कियां
संसद को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, उसके बाद बंगाल में महिलाएं व लड़कियां गायब हुईं। यह डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की संख्या सबसे अधिक रही।
राष्ट्रीय राजधानी का भी आंकड़ा है डरावना
राष्ट्रीय राजधानी में 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हो गईं। जम्मू और कश्मीर में उक्त अवधि में 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हो गईं।राज्य | गायब हुईं महिलाएं | गायब हुईं लड़कियां |
मध्य प्रदेश | 1,60,180 | 38,234 |
बंगाल | 1,56,905 | 36,606 |
महाराष्ट्र | 1,78,400 | 13,033 |
ओडिशा | 70,222 | 16,649 |
छत्तीसगढ़ | 49,116 | 10,817 |
देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने की हैं कई पहल
सरकार ने संसद को यह भी बताया कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं। इनमें यौन अपराधों के प्रभावी रोकथाम के लिए कानून को लागू करना शामिल है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडात्मक प्रविधान किया गया है।
सरकार ने शुरू की है आपातकालीन सहायता प्रणाली
इस कानून में दुष्कर्म मामलों में दो महीने में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने और अगले दो महीने में सुनवाई पूरी करने का भी प्रविधान किया गया है। सरकार ने आपातकालीन सहायता प्रणाली शुरू की है। आपात स्थितियों में पूरे देश में कहीं से भी 112 नंबर पर काल किया जा सकता है।सेफ सिटी परियोजनाओं को दी गई है मंजूरी
स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पहले चरण में आठ शहरों - अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में सेफ सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।