शाओमी इंडिया ने किया कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख, खाते फ्रिज करने के फैसले को दी चुनौती
शाओमी इंडिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शाओमी ने फेमा के 29 सितंबर 2022 को दिए उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ईडी के 29 अप्रैल के जब्ती के आदेश की पुष्टि की गई थी।
By AgencyEdited By: Manish NegiUpdated: Fri, 07 Oct 2022 01:04 PM (IST)
बेंगलुरु, एजेंसी। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी (Xiaomi) ने एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। शाओमी ने भारत में अपने अकाउंट को फ्रीज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
इस मामले में शाओमी ने पहले भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कंपनी की अपील को अदालत ने खारिज कर दिया था। शाओमी ने 3 अक्टूबर को याचिका दाखिल की है। कंपनी ने फेमा के 29 सितंबर 2022 को दिए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईडी के 29 अप्रैल के जब्ती के आदेश की पुष्टि की गई थी।
शाओमी इंडिया के 5,551 करोड़ रुपये जब्त
गौरतलब है कि हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में शाओमी के 5,551 करोड़ रुपये जब्त किया जा चुका है। आरोप है कि शाओमी ने भारत के बाहर तीन कंपनियों को रॉयल्टी की आड़ में पैसे ट्रांसफर किए थे।
इससे पहले भी शाओमी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने तब इसे फेमा के तहत संबंधित अधिकारी से संपर्क करने का आदेश दिया था। गुरुवार को जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की अवकाश बेंच ने मामले की सुनवाई की। शाओमी ने अदालत से राहत की मांग की थी, लेकिन इस दौरान आदेश की कॉपी पेश नहीं की।
शाओमी पर आरोप
आरोप है कि शाओमी ने 2014 में भारत में अपनी एंट्री के बाद से ही रॉयलटी के नाम पर देश के बाहर करोड़ो रुपये भेजने शुरू कर दिए थे। रॉयलटी तीन कंपनियों को भेजी जाती थी, जिनमें चीन स्थित मूल कंपनी शाओमी, अमेरिका स्थित दो कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, अमेरिका में जिस कंपनी को पैसा भेजा जाता था, उस कंपनी का भारत से कोई लेना-देना नहीं था।
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