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यस बैंक मामले में राणा कपूर दंपती के खिलाफ नया केस दर्ज, रिश्वत से बंगला खरीदने का आरोप

सीबीआइ ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया है। जानिये क्‍या हैं आरोप और कैसे बढ़ रही कपूरी परिवार की मुश्किलें...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Fri, 13 Mar 2020 11:25 PM (IST)
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यस बैंक मामले में राणा कपूर दंपती के खिलाफ नया केस दर्ज, रिश्वत से बंगला खरीदने का आरोप
नई दिल्ली, पीटीआइ। सीबीआइ ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया है। दोनों पर दिल्ली के एक प्रमुख इलाके में बंगला खरीदने के लिए 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। 1900 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से बाजार मूल्य से आधी कीमत पर यह बंगला खरीदा गया था। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जांच एजेंसी को संदेह है कि अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ वाले बंगले के लिए कम कीमत पर हुआ सौदा ब्लिस एबॉड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कपूर को दी गई रिश्वत था। यह रिश्वत यस बैंक से गौतम थापर के अवंता रियल्टी एंड ग्रुप कंपनीज को 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के लिए दी गई थी। कपूर की पत्नी बिंदू ब्लिस एबॉड प्राइवेट लिमिटेड की दो निदेशकों में से एक है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआइ ने थापर, राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ आपराधिक साठगांठ के लिए आइपीसी के तहत और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नया मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने कपूर और उनकी पत्नी के मुंबई में आवास और कार्यालय पर छापेमारी की और साथ ही ब्लिस एबॉड, अवंता रियल्टी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के दिल्ली एवं एनसीआर में स्थित कार्यालयों की भी तलाशी ली।

आरोप है कि कपूर ने ब्लिस एबॉड के माध्यम से भुगतान कर 378 करोड़ रुपये में बंगला खरीदा। 685 करोड़ रुपये कर्ज के लिए यह संपत्ति तुरंत ही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास गिरवी रख दी गई। यह राशि बाजार मूल्य से 307 करोड़ रुपये कम थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि संपत्ति आइसीआइसीआइ बैंक के पास गिरवी थी जो अवंता रियल्टी को दिए गए 400 करोड़ रुपये के कर्ज के माध्यम से यस बैंक के पक्ष में रिलीज कर दी गई।