'पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया...', यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। खबर में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। खबर अपडेट की जा रही है।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 04 Aug 2023 03:47 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है।
Supreme Court refuses to entertain bail plea of Yes Bank founder Rana Kapoor in a money-laundering case against him. Kapoor withdraws bail plea from Supreme Court. SC notes that this case rocked the entire financial system.
— ANI (@ANI) August 4, 2023
(file photo) pic.twitter.com/7VykNOw1Sm
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और टिप्पणी की कि इस मामले ने पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के सहमत नहीं होने के बाद, राणा कपूर ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की।
अदालत ने राणा कपूर को कुछ समय बाद उचित अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर करने को कहा।गौरतलब है कि राणा कपूर मार्च 2020 से जेल में बंद हैं।
उन्हें यस बैंक और डीएचएफएल की कथित वित्तीय अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
राणा कपूर के वकील ने अदालत को बताया कि वह मामले में न्यूनतम सजा की आधी से अधिक अवधि न्यायिक हिरासत में काट चुके हैं।शीर्ष अदालत ने अभियोजन एजेंसी से मामले की सुनवाई के चरण के बारे में पूछा। शीर्ष अदालत ने अभियोजन एजेंसी से ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेने को कहा।