मोदी-पुतिन की दोस्ती पर यूक्रेन ने निकाली भड़ास तो रूस ने किया पलटवार, कहा- जेलेंस्की युद्ध के नेता
PM Modi In Russia प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Zelensky) ने आपत्ति जाहिर की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत ही दुखद है। जेलेंस्की के इस बयान पर रूस ने जवाब दिया है।
एएनआई, नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को पसंद नहीं आई। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर तीखी टिप्पणी की।
जेलेंस्की ने पीएम मोदी-पुतिन की मुलाकात की निंदा की
जेलेंस्की ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा,"ऐसे समय में जब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत ही दुखद है।"रूस ने जेलेंस्की को दिया जवाब
जेलेंस्की के इस बयान पर रूस ने जवाब दिया है। भारत में रूसी प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा, "उन्होंने यह तब कहा, जब अस्पताल पर गोलाबारी हुई। यह रूसी मिसाइल नहीं, बल्कि यूक्रेनी एंटी-मिसाइल थी।"
बता दें कि मंगलवार को यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले में 37 लोग मारे गए, जिनमें से तीन बच्चे थे, और 170 लोग घायल हुए, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन ने ये भी दावा किया कि बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर रूसी मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा था।रोमन बाबुश्किन ने आगे कहा,"हमारी रिपोर्टों के अनुसार, हम केवल सैन्य बुनियादी ढांचे को लक्षित कर रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करके इस बुनियादी ढांचे को आबादी वाले क्षेत्रों में तैनात कर रहे हैं। जेलेंस्की युद्ध के राष्ट्रपति हैं। उन्हें पश्चिम देशों से समर्थन मिलता रहता है।"
जेलेंस्की को चुनाव कराना होगा: रूस
रोमन बाबुश्किन ने कहा कि पश्चिम को युद्ध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इससे उनकी वैधता पर सवाल उठेगा। उनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था और उन्हें चुनाव कराना होगा।यह भी पढ़ें: मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता, कोर्ट ने सुनाया 'सुप्रीम' फैसला; CrPC की धारा 125 का दिया हवाला