जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : नगर निगम ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ दस्तावेज आव
By Edited By: Updated: Tue, 17 May 2016 08:12 PM (IST)
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : नगर निगम ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने जरूरी बताए हैँ। यदि ये दस्तावेज साथ होंगे तो नगर निगम कर्मचारियों की तरफ से प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दैनिक जागरण ने नगर निगम में 'जन्म पत्र पाने में बने घनचक्कर' शीर्ष से जागरण लाइव छापा था। इससे नगर निगम प्रशासन सकते में आ गया है। नगर निगम के सब रजिस्ट्रार अनिल रखेजा ने बताया कि यदि किसी के बच्चे का जन्म घर पर होता है तो 21 दिन के अंदर उसके माता-पिता व परिवार के मुखिया को फार्म नंबर-1 भरकर और राशन कार्ड की फोटो कॉपी की प्रति लगाकर दर्ज कराया जा सकता है। तीस दिन के बाद भी जन्म घटना को नियमानुसार जिला रजिस्ट्रार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सिविल सर्जन उपमंडल अधिकारी की स्वीकृति से दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए प्रार्थना पत्र, फार्म नंबर-1 पूरी तरह से साफ-साफ भरा हुआ होना चाहिए। तीन वर्ष के बाद अनुपलब्धता प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र लगा होना चाहिए। माता-पिता का संबंधित वर्ष का रिहायशी प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए टीका कार्ड होना चाहिए। संबंधित घटना के समय मौजूद दो व्यक्तियों की गवाही होनी जरूरी है। अन्य बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व शिक्षा प्रमाण पत्र दोनों जरूरी हैं। सब रजिस्ट्रार रखेजा ने बताया कि अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के जन्म पंजीकरण में पता-पिता के नाम, स्थायी पता, ¨लग व जन्म तिथि में गलतियां होने पर अस्पताल के इंचार्ज की तरफ से प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, दाखिला फार्म, जन्म रजिस्टर की सत्यापित फोटो कापी, गलत जन्म प्रमाण पत्र व बच्चे के माता-पिता से दो सही दस्तावेज लगाकर जिला रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु एवं सिविल सर्जन फरीदाबाद की स्वीकृति पर ठीक कराई जा सकती है। इन दस्तावेजों के पूरा न होने पर अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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