UP Panchayat By Election 2022: उत्तर प्रदेश में क्षेत्र तथा जिला पंचायत सदस्यों के रिक्त पद पर उप चुनाव चार को, 20 जुलाई तक होगा नामांकन
UP Panchayat By Election 2022 20 को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 21 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। मतदान चार अगस्त को प्रात सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।
By Dharmendra PandeyEdited By: Updated: Sat, 16 Jul 2022 06:35 PM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उप चुनाव के बाद अब बारी क्षेत्र तथा जिला पंचायत सदस्यों के खाली पदों पर उप चुनाव की है। निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग इन खाली पदों पर उप चुनाव कराने जा रहा है। क्षेत्र तथा जिला पंचायत सदस्यों के खाली पद पर चार अगस्त को उप चुनाव होंगे। इसके लिए 20 जुलाई से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन के लिए शनिवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। समस्त जनपदों में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पद जो कि कोर्ट के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने समय सारिणी जारी कर दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र जमा करने नाम करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। 20 को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 21 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। मतदान चार अगस्त को प्रात: सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी निर्देश में कहा है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले के सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए तथा एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जाएगा और संबंधित गांवों में मुनादी से सर्वसाधरण को इसकी सूचना दी जाएगी।
सार्वजनिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रट कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ करेंगे। इस उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों के अनुसार इस उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर हो। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा। इस उप निर्वाचन के लिए जारी समय सारिणी के मध्य पडऩे वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के संबंध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।
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