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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, IITs को फैकल्टी की भर्ती में कोटा कानून का पालन करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र को अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश और आईआईटी में संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए आरक्षण नीति का पालन करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत एस एन पांडे नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 19 Dec 2022 03:39 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोटा कानून का पालन करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश और आईआईटी में संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए आरक्षण नीति का पालन करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत एस एन पांडे नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और आईआईटी को अनुसंधान कार्यक्रमों में प्रवेश और संकाय सदस्यों की भर्ती के संबंध में आरक्षण नीति का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।

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यह मामला जस्टिस एम आर शाह और सी टी रविकुमार की पीठ के सामने आया और यह बताया गया कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 इस तरह के आरक्षण को निर्धारित करता है और इसे लागू किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, 'प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने कहा है कि अब केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के मद्देनजर, आईआईटी सहित सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में आरक्षण प्रदान किया जाता है। संबंधित प्रतिवादियों को आरक्षण का पालन करने और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया जाता है।'

यह अधिनियम अनुसूचित जातियों/जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए केंद्रीय संस्थानों में शिक्षण पदों पर कोटा प्रदान करता है।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में पांडे ने अनुसंधान कार्य से संबंधित छात्रों/विद्वानों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतों को हल करने के लिए एक तंत्र बनाने और मौजूदा संकाय के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश भी मांगे थे। उन्होंने आरक्षण नियमों के उल्लंघन और पारदर्शी भर्ती नीति तैयार करने के कारण खराब प्रदर्शन करने वाले फैकल्टी की नियुक्ति को रद करने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया है, 'यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों (आईआईटी) द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम में प्रवेश लेने और संकाय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से असंवैधानिक, अवैध और मनमाना है। उत्तरदाता संवैधानिक शासनादेश के अनुसार आरक्षण के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।'

याचिका में दावा किया गया है कि आईआईटी संकाय सदस्यों की भर्ती की एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे, जिसने गैर-योग्य उम्मीदवारों के लिए कनेक्शन के माध्यम से प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश करने के लिए एक खिड़की खोल दी, जिससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और भेदभाव की संभावना बढ़ गई, जिससे आंतरिक रैंकिंग और देश का तकनीकी विकास प्रभावित हुआ।

याचिका में कहा गया है, 'प्रतिवादी (आईआईटी) अनुसूचित जाति (15 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (17 प्रतिशत) और ओबीसी (27 प्रतिशत) से संबंधित सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आरक्षण प्रदान करने वाली आरक्षण नीतियों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।'

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