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Odisha News: BJP विधायक प्रशांत जगदेव को कोर्ट से मिली राहत! अदालत ने दी अंतरिम जमानत, EVM तोड़ने का लगा था आरोप

खुर्दा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने मतदान केंद्र पर ईवीएम तोड़ने के आरोपित बीजेपी विधायक प्रशांत जगदेव को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है और अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके व दो जमानतदार के बदले जमानत भी दी है। जमानत मिलने के साथ वह नई सरकार में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी प्रशांत के वकील ने दी है।

By Sheshnath Rai Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 07 Jun 2024 09:46 PM (IST)
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BJP विधायक प्रशांत जगदेव को कोर्ट से मिली राहत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। BJP MLA Prashant Jagdev Granted Bail खुर्दा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने प्रशांत जगदेव को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदार के बदले जमानत दी है।

अदालत ने उन्हें 9, 10 और 11 जून को तीन दिनों के लिए जमानत दी है। वह नई सरकार में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रशांत के वकील प्रभात कुमार दास ने बताया कि इसी वजह से अदालत ने उन्हें जमानत दी है।

ये लगा था आरोप

प्रशांत जगदेव इस चुनाव में खुर्दा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक उम्मीदवार थे। वह मतदान के दिन बोलगढ़ प्रखंड कौंरीपटना के बूथ नंबर 114 पर अपना वोट डालने आए थे। वहां उन पर ईवीएम तोड़ने का आरोप लगा था।

बूथ के पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट चालान कर दिया था। जमानत ना मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया था।

जेल में रहते हुए पड़े बीमार

जेल में रहते हुए जगदेव बीमार पड़ गए। उन्हें कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशांत जगदेव मंगलवार को हुई मतगणना में खुर्दा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं।

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