Move to Jagran APP

Odisha News: जमानत के बावजूद जेल से 33 कैदी नहीं हुए रिहा, हाई कोर्ट ने राज्य कानून सेवा प्राधिकरण को दिया ये निर्देश

अदालत से जमानत मिलने के बाद भी 33 कैदियों अब भी जेल में हैं और उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इस बात की जानकारी हाईकोर्ट में जेल सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आई। इस मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए राज्य कानून सेवा प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।

By Sheshnath Rai Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sat, 06 Apr 2024 01:47 PM (IST)
Hero Image
जमानत के बावजूद जेल से 33 कैदी नहीं हो पाए रिहा (फाइल फोटो)
संवाद सहयोगी, कटक। अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी 33 कैदियों को जेल से रिहा नहीं किया जा सका।हाईकोर्ट में जेल सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आए।

संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 155 विचाराधीन कैदियों को पिछले साल दिसंबर तक जमानत दी गई लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सका।

33 कैदी अब भी जेल में

155 में से 122 कैदियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि, अन्य 33 कैदी जमानत मिलने के बाद भी जेल में हैं। राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जमानत और अन्य कारणों से निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को जेल से रिहा नहीं किया जा सका है।

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और राज्य कानून सेवा प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कोर्ट से पूछा है कि अब तक जमानत मिलने के बावजूद कितने विचाराधीन कैदी जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं।

उच्च न्यायालय ने दिया यह निर्देश

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत मिलने के बाद भी रिपोर्ट में जेल में बंद कैदियों के नाम और अन्य विवरणों का उल्लेख किया जाए। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति शिवशंकर मिश्रा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रसाद साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अगली सुनवाई 12 को

मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने जेलों में कैदियों की निर्धारित संख्या से अधिक होने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस संबंध में एसओपी संबंधित तथ्य भी पेश की। एमिकस क्यूरी गौतम मिश्रा मामले को संभाल रहे हैं।

ये भी पढे़ं-

Odisha News: चुनाव आयोग ने नियुक्त किए तीन नए एसपी, बृजेश कुमार राय को मिली राउरकेला की कमान

Odisha News: पुरी पुलिस की सराहनीय कदम! छापेमारी कर 145 नाबालिग लड़के-लड़कियां पहुंचाए उनके घर

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।