प्रदूषण को देखते हुए सख्त हुई ओडिशा सरकार, दिवाली में पटाखे फोड़ने पर लगा दिया प्रतिबंध; पुलिस-प्रशासन की रहेगी निगरानी
ओडिशा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इस दौरान किसी भी तरह की चूक हुई तो विभिन्न स्तरों पर संबंधित शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिवाली में सिर्फ राज्य में केवल हरित पटाखों की अनुमति होगी वह भी बस शाम के छह बजे से रात के दस बजे तक।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 09 Nov 2023 02:16 PM (IST)
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे देश में हरित पटाखों का उपयोग और बेरियम नाइट्रेट युक्त पटाखों पर प्रतिबंध के निर्देश के बाद ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पटाखों के बनाने व बेचने पर लगा प्रतिबंध
शीर्ष अदालत ने हाल ही में निर्देश का खुलेआम उल्लंघन को देखते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी चूक के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के मुरुगेसन ने कहा कि 125 डीबी के ध्वनि स्तर से अधिक वाले पटाखों को बाजार में बनाने या बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
125 डीबी से अधिक का उत्पादन करने वाले पटाखों में आमतौर पर बेरियम नाइट्रेट होते हैं जो अत्यधिक धुआं (पार्टिकुलेट मैटर 2.5) उत्पन्न करते हैं जिससे उच्च प्रदूषण के साथ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं।WhatsApp पर हमसे जुड़ें. इस लिंक पर क्लिक करें
6 बजे से रात 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की मिली अनुमति
उन्होंने कहा कि दिवाली समारोह के दौरान राज्य में केवल हरित पटाखों की अनुमति होगी, जबकि बेरियम नाइट्रेट वाले रासायनिक पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, लोग दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ सकते हैं।शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं पंजीकृत पटाखा निर्माताओं को अपने पटाखों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों सहित संरचना का उल्लेख करना होगा।
निर्माताओं को थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को अपने उत्पाद बेचने से पहले पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना होगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।