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मेले में बत्‍ती गुल हुई तो बच्‍ची को उठाकर बंद दुकान ले गए तीन बदमाश, बारी-बारी से किया था दुष्‍कर्म, मिली उम्रकैद की सजा

ओडिशा में एक नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने के तीन आरोपितों को केंदुझर जिले की एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना बीते साल की है। लड़की अपने भाई के साथ शिवरात्रि के मेले में गई थी तभी अचानक बत्‍ती गुल होने का बदमाशों ने फायदा उठाया और उसे दूर कहीं ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्‍कर्म किया।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 30 Nov 2023 11:31 AM (IST)
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में तीन को उम्रकैद की सजा।
जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के केंदुझर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मार्च, 2022 में 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोप में तीन लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान क्योंझर जिले के पाटना इलाके के रंजीत मोहंती, रबींद्र नायक और मयूरभंज जिले के करंजिया इलाके के सुनील कुमार बेहरा के रूप में हुई है।

बदमाशों ने उठाया मेले में बिजली गुल होने का फायदा

अदालत ने दोषियों को जुर्माने के तौर पर 50-50 हजार रुपये जमा करने को भी कहा है। यदि दोषी जुर्माना राशि नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक गणेश प्रसाद महापात्र ने कहा कि 5 मार्च, 2022 को पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ शिवरात्रि के मौके पर पास के मेले में गई थी।

जब उसका भाई जंपिंग ट्रैम्पोलिन पर खेल रहा था, तो गलती से मेले में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। दोषियों ने मौके का फायदा उठाते हुए कथित तौर पर पीड़िता का मुंह हाथों से दबा दिया और उसे जबरदस्ती करीब 100 मीटर दूर एक बंद दुकान में ले गए।

तीनों ने बारी-बारी से बच्‍ची से किया दुष्‍कर्म

बाद में उन्होंने लड़की के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। बदमाशों ने पीड़ित लड़की को मामले के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

हालांकि, घर पहुंचने पर लड़की ने अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता ने अगले दिन पटना थाने में मामला दर्ज कराया।

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पीड़िता को 7.50 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दोषियों को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

महापात्र ने कहा कि अदालत ने 15 गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की जांच करने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को 7.50 लाख रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

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