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Odisha Crime: बरमुंडा ट्रिपल मर्डर केस में 27 साल बाद कोर्ट का फैसला, तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा

11 जुलाई 1996 को पुरानी रंजिश को लेकर भुवनेश्वर में नृशंस हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बिश्वजीत नायक दिलीप रा और शारदा रथ की हत्या पुरानी दुश्मनी के चलते की गई थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

By Sheshnath RaiEdited By: Mohammad SameerUpdated: Sun, 22 Oct 2023 02:00 AM (IST)
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तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बहुचर्चित भुवनेश्वर के बरमुंडा तिहरे हत्याकांड के 27 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। भुवनेश्वर में एडीजे-2 अदालत ने चित्तरंजन, रुद्र नारायण और जीतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले के चौथे आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है।

11 जुलाई 1996 को हुई थी वारदात

जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई 1996 को पुरानी रंजिश को लेकर भुवनेश्वर में नृशंस हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बिश्वजीत नायक, दिलीप रा और शारदा रथ की हत्या पुरानी दुश्मनी के चलते की गई थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। देर से ही सही इस जघन्य हत्याकांड घटना में राय आने के साथ ही दोषियों को सुनायी गई है।

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