बार में शराब के साथ डांस पर लगेगी रोक, नई आबकारी नीति लाने से पहले Odisha सरकार का सख्त रुख
ओडिशा में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होने वाली है और इससे पहले राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को कई तरह की सख्ती करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में जल्दी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विदेशी शराब की दुकानें और बार में बिकने वाली विदेशी शराब के साथ डांस करना पर रोक लगेगी। इसके अलावा शराब दुकानों के साइन बोर्ड भी हटाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha New Exise Policy प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने से पहले राज्य सरकार सख्त हो गई है। राजधानी भुवनेश्वर में लाइसेंस प्राप्त विदेशी शराब की दुकानें जहां पर भी खुलेंगी। वहां पर अब शराब के साथ डांस करना महंगा पड़ेगा।
यहां तक कि पहले से खुली विदेशी शराब की लाइसेंस प्राप्त दुकानें या फिर ऐसी दुकानें जो अपने स्वीकृत परिसर (इमारत में कहीं और एक अतिरिक्त बार) से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गई हैं, उन्हें भी तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है।
भुवनेश्वर आबकारी विभाग के अधीक्षक ने जारी किया निर्देश
इसके साथ ही राज्य राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे शराब की दुकान साइन बोर्ड को तुरंत हटाने के लिए भी निर्देश दिया गया है।भुवनेश्वर आबकारी जिला अधीक्षक ने अपने सभी उप-अधीक्षकों, निरीक्षकों और आबकारी थाना अधिकारियों को आबकारी कानून और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि कई विदेशी शराब की दुकानें निर्धारित समय से अधिक समय तक खुली रह रही हैं और महिलाओं को नियुक्त कर गाना-बजाना भी वहां होता है। ऐसे कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आते रहते हैं।
शराब की दुकानों की होगी जांच
उन्होंने इस तरह के कार्यों में लिप्त और नियमों का उल्लंघन करने वाली विदेशी शराब की दुकानों की जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने इन दुकानों की सीसीटीवी जांच कर यदि कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो उनके खिलाफ आबकारी कानून के अनुसार गंभीर अनियमितता रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी है।
जिला आबकारी अधीक्षक ने यह भी कहा है कि अधिकांश लाइसेंस प्राप्त विदेशी शराब की दुकानें अपने परिसर में बार संचालित करती हैं। ऐसे बार में शराब परोसने के साथ महिलाओं से नृत्य भी कराया जाता है। यह सब तुरंत रोकने की जरूरत है।
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उन्होंने जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी सलाह दी। इसी प्रकार, लाइसेंस प्राप्त विदेशी शराब की दुकानों को उनके स्वीकृत परिसर के अलावा अन्यत्र बार खोलते हुए देखा गया है। कुछ लाइसेंसधारकों के उसी इमारत की अन्य मंजिलों या कमरों में अतिरिक्त बार खोलने की शिकायतें भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सब तुरंत रोका जाए। इसके साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी उन्होंने दिया है।ओडिशा ने भांग को किया मादक पदार्थ घोषित
ओडिशा सरकार ने 'भांग' को मादक पदार्थ घोषित किया है। इसका मतलब है भारतीय भांग के पौधे (कैनाबिस सैटिवा) के पत्तों या छोटे डंठलों से बना धूम्रपान करने वाला एक पदार्थ। इसका उपयोग चबाने से लेकर संक्रमित करना होता है। इसमें उत्तेजना, शत्रुता, भटकाव, मतिभ्रम और विचार विकार के लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता होती है।ये भी पढे़ं-Odisha New Liqour Policy: ओडिशा में जल्द लागू की जाएगी नई शराब नीति, पुरानी से कितनी होगी अलग; पढ़ें डिटेलOdisha Government declares 'Bhang' which means a preparation from the leaves, or small stalks of the Indian Hemp Plant (Cannabis Sativa), which is smoked, chewed eaten or infused and drunk which has the potential to produce symptoms of grandiosity, excitement, hostility,… pic.twitter.com/XdnwOMQtCM
— ANI (@ANI) August 13, 2024
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