ओडिशा में टैक्सी सेवा का मनमाना रवैया, वाहनों के गैरकानूनी संचालन के लिए दर्ज हुआ FIR
रैपिडो उबर और ओला जैसी ऑनलाइन मोटर वाहन एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है क्योंकि इनके द्वारा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एक तो इनके पास काम के लिए वैद्य लाइसेंस नहीं है और दूसरा ये मोटर वाहन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऑटो एसोसिएशन और अन्य वाणिज्यिक वाहन एसोसिएशन की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 29 Sep 2023 03:23 PM (IST)
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वैध लाइसेंस के बिना संचालन के लिए रैपिडो, उबर और ओला जैसी ऑनलाइन मोटर वाहन एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है।
सरकार की एग्रीगेटर नीति का हो रहा उल्लंघन
भुवनेश्वर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विकास चंद्र चौधरी के अनुसार, ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ दो आधारों पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।
इसमें से एक है उनके पास ओडिशा सरकार की एग्रीगेटर नीति के अनुसार काम करने के लिए वैध लाइसेंस नहीं है और दूसरा आधार यह है कि वे निजी वाहनों की सेवाएं ले रहे हैं, जिसमें मोटर वाहन कानूनों का उल्लंघन करते हुए बाइकों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
उपरोक्त तीनो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स को राज्य परिवहन प्राधिकरण से संचालन के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है।
निजी दोपहिया वाहनों का हो रहा दुरुपयोग
आरटीओ अधिकारी ने बताया कि ओडिशा ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2023 जिसे ओडिशा ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स की परिचालन गतिविधियों या आचरण को विनियमित करने के लिए 20 अप्रैल, 2023 को अधिसूचित किया गया था।इस नीति के तहत गैर परिवहन वाले दोपहिया वाहनों को व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए लगाए जाने पर रोक है। यह चिंता का विषय है कि वे निजी दोपहिया वाहनों को किराए पर ले रहे हैं और उन्हें ऐसी सेवाओं में लगा रहे हैं, जो नियम का उल्लंघन करती हैं।
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