Odisha: सांसद प्रदीप पाणिग्राही पर हमला करने वाले आरोपित को मिली सशर्त जमानत, भरने होंगे 40 के हजार के दो मुचलके
ब्रह्मपुर के सांसद प्रदीप पाणिग्राही पर हमला करने वाले आरोपी शिव शंकर दास को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ आरोपित को 40 हजार रूपये के दो मुचलके भरने होंगे। वहीं कोर्ट ने आरोपित जमानत पर छूटने के बाद किसी भी तरह की अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और जांच में सहयोग करने समेत कई तरह और भी आदेश जारी किए हैं।
संवाद सहयोगी, कटक। ब्रह्मपुर के सांसद प्रदीप पाणिग्राही पर हमला करने वाले आरोपी शिव शंकर दास को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आरोपित को 40 हजार रूपये के दो मुचलके को भरने के बाद छोड़ा जाएगा।
अदालत ने कहा कि आरोपित जमानत पर छूटने के बाद फिर से किसी भी तरह की अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और जांच में सहयोग करेगा। जांच अधिकारी के पास आवश्यक पड़ने पर हाजिर होगा।
हर महीने अदालत में होना पड़ेगा पेश
ट्रायल के दौरान हर तारीख पर निचली अदालत में हाजिर होगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपित शिकायतकर्ता या पीड़ित को डराएग या धमकाएगा नहीं। इसके साथ ही आरोपित 3 महीने तक हर 15 दिन में एक बार रविवार के दिन 10:00 बजे से 1:00 बजे के बीच स्थानीय थाने में हाजिर देगा।यह बात हाई कोर्ट अपने निर्देश में स्पष्ट किया है। अगर याचिकाकर्ता इन सभी शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो ही उसकी जमानत रद्द होगी। निचली अदालत चाहे तो कोई अन्य शर्त तय कर सकती है। यह बात भी हाई कोर्ट अपने निर्देश में स्पष्ट की है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र को लेकर गठित एकल खंडपीठ शिव शंकर दास की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए ऐसा निर्देश दिया है।
ये है पूरा मामला
मामले से मिली जानकारी के अनुसार साधारण चुनाव के समय पिछली मई 13 तारीख को गोसाइं नुआ गांव थाना के सामने मौजूद 132 नंबर बूथ में ईवीएम सील नहीं होने की खबर मिलने के बाद प्रदीप पाणिग्राही अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे थे।
श्री पाणिग्राही बूथ के पास खड़े होकर कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि तभी वहां पर ब्रह्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के निर्दलीयों उम्मीदवार शिव शंकर दास पहुंचे गए। किसी वजह को लेकर शिव शंकर दास अचानक से प्रदीप पाणिग्राही के ऊपर हमला करने की शिकायत हुई थी।शिव शंकर के हमले में प्रदीप पाणिग्राही नीचे गिर गए थे। श्री पाणीग्राही को पहले एमकेसीजी अस्पताल और बाद में भुवनेश्वर के एम्स भर्ती कराया गया था। प्रदीप पाणिग्राही पर हमले को लेकर गोसाइं नुआ गांव थाने में मामला दर्ज किया गया था।
पिछले साल मई माह की 14 तारीख को शिव शंकर दास को गिरफ्तार किया गया था। 20 मई वर्ष 2024 को गंजाम दौरा जज श्री दास की जमानत याचिका को खारिज करने के बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।ये भी पढ़ें-रेशमा के सिर से निकाली गईं 7 और सुई, इलाज के लिए तांत्रिक के पास ले जाने पर चुभा दी थीं 100 सुइयां
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