Odisha News केंद्र सरकार के नए कानून के विरुद्ध आज ओडिशा में वाहन नहीं चलेंगे। ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने बंद का एलान किया। इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को अजाम देने वाले चालक जब पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बगैर मौके से भाग जाते हैं उन्हें 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
संसू, बालेश्वर। केंद्र सरकार के हिट एंड रन नए कानून के खिलाफ ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर 8 जनवरी से राज्य में तीन पहिया, चार पहिया समेत ट्रकों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इन वाहनों के चालक कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे।
केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ हल्ला बोल
इस कानून को यदि केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, तो यह आंदोलन जारी रहने की जानकारी वरिष्ठ सीपीएम नेता निर्मल नायक ने दी है।
कम्युनिस्ट के नेता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है कि यदि गाड़ी चलाते वक्त किसी वाहन चालक से राह चलते किसी की मौत
हो जाती है, तो उसे 10 साल का दंड और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
बालेश्वर में नहीं चलेगी एक भी बस
इसी कानून के विरुद्ध पूरे प्रदेश में चालकों ने बंद का आह्वान किया है। बालेश्वर बस मालिक संघ के अध्यक्ष माधवानंद मिश्रा ने बताया कि सोमवार से बालेश्वर समेत पूरे ओडिशा में चालक केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू करने वाले हैं जिसके तहत बालेश्वर में कोई भी बसें नहीं चलेंगी।
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