Odisha Honey Trap: जेल से बाहर निकलने को छटपटा रही है अर्चना नाग, पुलिस की जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल
Odisha Honey Trap अर्चना नाग पर हनीट्रैप ब्लैकमेल हत्या की धमकी जैसे संगीन दफा पुलिस ने उनके नाम पर लगायी है। अर्चना के कालेधन अंबार एवं पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है।
By Jagran NewsEdited By: Babita KashyapUpdated: Sat, 15 Oct 2022 11:24 AM (IST)
भुवनेश्वर, शेषनाथ राय। Odisha Honey Trap: एक दो नहीं बल्कि 16-16 दफा में गिरफ्तार होने वाली अर्चना नाग (Archna Naag) कानून की जाल में फंसने के बाद उससे निकलने का रास्ता खोज रही हैं। हनीट्रैप (Honey Trap), ब्लैकमेल (Blackmail) , हत्या की धमकी जैसे संगीन दफा पुलिस ने उनके नाम पर लगायी है।
इससे बाहर निकलने के लिए अर्चना नाग अब छटपट हो रही है। हालांकि फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें निराश होना पड़ा है। भुवनेश्वर एसडीजेएम अदालत ने उनकी जमानत आवेदन पर सुनवाई किया है मगर राय को सुरक्षित रखा है।
पुलिस की जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल
इन सबके बीच अर्चना के कालेधन अंबार एवं पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है। ओडिशा पुलिस से नहीं बल्कि मामले की जांच प्रवर्तन निदेशलालय से कराने की मांग आवेदनकारी ने की है।जमानत मिलेगी या जेल में रहना होगा
हनीट्रैप, ब्लैकमेल, जान से मारने की धमकी, संपत्ति हासिल करने के लिए युवतियों को मोहरा बनाकर बड़े-बड़े लोगों को चूना लगाने के काम में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद अर्चना नाग जेल में हैं। उन्हें जमानत मिलेगी या जेल में रहना होगा, इस पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है।
अर्चना ने पहले भुवनेश्वर एसडीजेएम की अदालत में जेल से बाहर निकलने की अपील की। कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया।
लगाए गए आरोप तर्कसंगत नहीं
जमानत के लिए अर्जी देते हुए अर्चना के वकील ने कहा कि अर्चना के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह तर्कसंगत नहीं हैं। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही वकील ने कहा कि केस डायरी मांगी जाए। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि अर्चना के खिलाफ 16 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में आईपीसी की धारा 370, 328 और आईटी अधिनियम 66-ई और 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। संभव है कि कोर्ट कल इस संबंध में फैसला सुनाए।
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