Balasore Train Tragedy: सीबीआई ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की मांगी रिमांड
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2 जून को हुई घातक बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीनों रेलकर्मियों को 7 जुलाई शुक्रवार की शाम को विशेष अदालत में पेश किया। आरोपियों से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड पर लेने के लिए भी आवेदन किया। तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Sat, 08 Jul 2023 01:44 AM (IST)
जागरण संवाददाता, अनुगुल/भुवनेश्वर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2 जून को हुई घातक बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीनों रेलकर्मियों को 7 जुलाई शुक्रवार की शाम को विशेष अदालत में पेश किया।
जांच एजेंसी ने आरोपी व्यक्तियों - वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को दुखद दुर्घटना पर पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड पर लेने के लिए भी आवेदन किया।
बता दें कि तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए रेलकर्मियों पर आपराधिक मामलों में लिप्त और सबूत छिपाने का आरोप है।
क्यों CBI ने किया गिरफ्तार
सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि क्या बाहानगा हादसे के पीछे कोई साजिश थी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) भी मामले की जांच कर रहे थे।सीआरएस ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट दी थी। आयुक्त ने दुर्घटना के लिए सिग्नलिंग विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहराया था। सीआरएस ने बताया था कि दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी या मशीन की खराबी के कारण नहीं हुई थी।सीआरएस ने भी इस बात से इनकार किया था कि इसके पीछे कोई साजिश है। सीआरएस ने कहा कि यह दुर्घटना कुछ फील्ड स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई है।सीआरएस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था की उस तरह से जांच नहीं की गई, जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी।
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