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ओडिशा स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन में टैटू पर प्रतिबंध, पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने जारी किया आदेश

ओडिशा पुलिस की विशेष सुरक्षा बटालियन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय की तरफ से बुधवार को एक नोटिस जारी किया गया। पत्र कहा गया है कि टैटू बनानेवालों की सूची तैयारी की जाए और उनको 15 दिनों के अंदर टैटू हटाने के लिए कहा जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये नियम सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन में लागू होगा।

By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 10 Apr 2024 03:06 PM (IST)
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ओडिशा स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन में टैटू पर प्रतिबंध, पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने जारी किया आदेश
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन में टैटू  पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बटालियन का कोई भी सिपाही अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवा सकता है। यदि किसी ने टैटू बनाया है तो फिर उसे 15 दिन के अंदर मिटाना होगा।

इसके लिए ओडिशा पुलिस की विशेष सुरक्षा बटालियन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय की तरफ से बुधवार को एक नोटिस जारी किया गया।

नोटिस में साफ कहा गया है कि अनुशासित विभाग में अनुशासनहीनता को प्रसय नहीं दिया जाएगा। हालांकि, ये नियम स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन के अलावा अन्य किसी पुलिस के लिए लागू नहीं है।

यहां उल्लेखनीय है कि स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड (एसएसजी) के जवान गर्दन, हाथ एवं शरीर के अन्य हिस्सों में टैटु बनाते हैं। इससे ओडिशा पुलिस के सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसे देखते हुए यह निर्देशनामा स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन की उपायुक्त कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है।

पत्र में यह भी कहा है कि टैटू बनानेवालों की सूची तैयारी की जाए और उनको 15 दिनों के अंदर टैटू हटाने के लिए कहा जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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