Move to Jagran APP

भुवनेश्‍वर में सड़क किनारे खाना बेचने वालों की अब खैर नहीं, बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन

भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) के अधिकारियों ने अधिसूचना जारी कर सड़क फुटपाथ और नालियों पर खुलने वाले खाद्य स्टालों पर नकेल कसी है। बीएमसी की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Babita KashyapUpdated: Sat, 08 Oct 2022 12:25 PM (IST)
Hero Image
भुवनेश्‍वर नगर निगम ने सड़क किनारे खाना बेचने वालो के लिए नई गाइडलाइन जारी की है
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। राजधानी भुवनेश्वर वासियों के लिए अच्छी खबर है। ग्राहकों को अब सड़क किनारे, नालियों या कहीं भी अस्वच्छ वातावरण में खाना नहीं खाना पड़ेगा। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन

(बीएमसी) के अधिकारियों ने आज एक अधिसूचना जारी कर सड़क, फुटपाथ और नालियों पर खुलने वाले खाद्य स्टालों पर नकेल कसी है। यह अधिसूचना राजधानी के निवासियों को परिवहन सुविधा, स्वच्छ भोजन आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी की गई है।

सफाई का ध्‍यान नहीं रखते वेंडर

नोटिस में कहा गया है कि ज्यादातर वेंडर सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना ही नहीं उन जगहों पर जहां पार्किंग की सुविधा नहीं है, सड़क किनारे खाना बेचते नजर आ रहे हैं। ग्राहक सड़कों के किनारे लाइन लगाकर अस्वच्छ वातावरण में भोजन कर रहे हैं और ग्राहकों की भीड़ के कारण यातायात की समस्या पैदा हो रही है।

बीएमसी की नई गाइडलाइन जारी

बीएमसी की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके व्यापार लाइसेंस को रद कर दिया जाएगा और उनकी सड़क किनारे गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी।

बीएमसी की तरफ जारी की गई अधिसूचना

बीएमसी की अधिसूचना के मुताबिक सड़क, फुटपाथ और नालियों पर कोई भी भोजन आउटलेट नहीं लगाया जा सकता है।

1. एक फूड आउटलेट या किराना स्टोर ग्राहकों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के बिना परिसर में भोजन नहीं परोस सकता है। ग्राहकों को केवल पार्सल ही डिलीवर किए जा सकते हैं।

2. खाद्य दुकानों या दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा।

3. संबंधित दुकानदार जहां पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है, उन दुकानदारों को साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया गया है। दुकान के आस-पास में दो कूड़ेदान होंगे और वे अपनी दुकान के 5 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को साफ रखेंगे और कचरा संग्रहण गाड़ी में कूड़ा जमा करेंगे।

4. खाने-पीने की दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को साफ कपड़े पहनने होगा। सिर पर टोपी, चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर भोजन परोसना होगा।

5. बीएमसी द्वारा घोषित 'नो वेंडिंग जोन एरिया' में कोई भी खाने की दुकान नहीं खोल सकता है।

यह भी पढ़ें -

Gujarat: देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बनेगा मोढेरा, पीएम मोदी करेंगे घोषणा

Mumbai Rain Update: बारिश ने बढ़ायी मुंबईवासियों की मुश्किलें, जगह-जगह जलजमाव; लोकल की रफ्तार हुई धीमी

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।