Odisha Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सिर काटकर पूरे गांव में घूमा था शख्स, कोर्ट ने अब सुनाई फांसी की सजा
Odisha Crime ओडिशा में संबलपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी नाबालिग का सिर काटने के बाद पूरे गांव में घूमता रहा था। उसे देखकर गांव के लोग तक अपने घरों में छिप गए थे।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। ओडिशा में नाबालिग से दुष्कर्म और सिर काटकर हत्या के दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी है। मामला संबलपुर जिले के एक गांव का है।
जानकारी के अनुसार, यहां करीब ढाई साल पहले एक गांव में आठ वर्षीय एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था।आरोपी ने दुष्कर्म के बाद कुल्हाड़ी से नाबालिग का सिर काट दिया था। इसके बाद आरोपी कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव में घूमता रहा था।
कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
इस मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान संबलपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अभिलाष सेनापति ने आरोपित प्रशांत बघार को दोषी करार देते हुए फांसी और एक लाख रुपए जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है।बता दें कि यह वारदात 25 मार्च 2022 की सुबह संबलपुर जिले के जमनकिरा थाना अंतर्गत एक गांव में हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिग वारदात वाले दिन सुबह शौच के लिए गांव से बाहर मैदान की ओर गई थी।
इस दौरान गांव का प्रशांत बघार एक कुल्हाड़ी लेकर नाबालिग के पास पहुंचा और दुष्कर्म करने के बाद कुल्हाड़ी से पीड़िता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह कटे सिर को लेकर गांव भर में घूमता रहा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।