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Odisha News: ओडिशा में नाबालिग से दुष्कर्म, अदालत ने आरोपित को सुनाई 20 साल जेल की सजा

ओडिशा की बालेश्वर कोर्ट में स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने आरोपित 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराते जुर्माना भी लगाया है। आरोपित ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म किया।

By Sheshnath Rai Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Tue, 09 Jul 2024 03:49 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने सुनाई 20 साल जेल की सजा (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) बालेश्वर अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने एक व्यक्ति को 2023 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

मरीन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के शेख मंताज ने पीड़िता को चॉकलेट का लालच दिया, जब वह 28 सितंबर, 2023 को अपने घर के सामने खेल रही थी और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

कब सामने आया मामला?

मामला तब सामने आया जब नाबालिग लड़की ने परिवार के सदस्यों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मरीन पुलिस स्टेशन में मंताज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंताज को गिरफ्तार कर अदालत भेज दिया था।

कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट के जज ने 16 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेजों के आधार पर मंताज को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें विफल रहने पर उसे दो और साल जेल की सजा काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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