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Ban On Firecracker: ओडिशा में पटाखों के उत्पादन व बिक्री पर सम्पूर्ण पाबंदी लगाने की मांग, HC में याचिका दायर

Ban On Fire Cracker पटाखों के उत्‍पादन व बिक्री को लेकर पूर्ण से पाबंदी लगाने को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पटाखों के चलते प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। ऐसे में कोरोना की स्थिति भी काफी हद तक गंभीर हो होने की संभावना है।

By Babita KashyapEdited By: Updated: Thu, 30 Sep 2021 01:15 PM (IST)
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ओडिशा में पटाखों के उत्पादन व बिक्री पर सम्पूर्ण पाबंदी लगाने की मांग
 कटक, जागरण संवाददाता। पटाखे के ऊपर पाबंदी (Ban On Fire Cracker) लगाने के साथ ही इसके उत्पादन और बिक्री दोनों बंद करने को दर्शाते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता आकाश शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में यह दर्शाया गया है कि, पटाखा विस्फोट से हर साल काफी जान माल का नुकसान होता है। अब भी कोरोना की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पटाखा के ऊपर पाबंदी लगाया जाना जरूरी है। पिछले साल राज्य सरकार पटाखा फोड़ने पर पाबंदी जारी की थी। लेकिन वह पाबंदी निर्दिष्ट अवधि के लिए रखी गयी थी। इस साल भी स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में पटाखा फोड़ने पर पाबंदी लगायी जाए।

लाइसेंस को भी रद किया जाए

याचिका कर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पटाखा के उत्पादन, बिक्री या पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो पटाखों के चलते प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। ऐसे में कोरोना की स्थिति भी काफी हद तक गंभीर हो होने की संभावना है। इसलिए पटाखा उत्पादन, बिक्री के लिए किसी को लाइसेंस ना दिया जाए। पहले से दिए जाने वाले तमाम लाइसेंस को भी रद किया जाए। यह बात याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दर्शाया है। इस मामले में राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जंगल पर्यावरण विभाग को पक्ष बनाया गया है।

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