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Diwali 2023 : ओडिशा में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई; जानें क्या है अपडेट

भुवनेश्वर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक्टिव है। ऐसे में दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बिगड़ने वाली स्थिति की वजह से गाइडलाइन जारी किया है। इस दौरान कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई की तरह भुवनेश्वर में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी कारण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला लिया है।

By Sheshnath RaiEdited By: Shashank ShekharUpdated: Sat, 11 Nov 2023 03:22 PM (IST)
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ओडिशा में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी प्रदूषण बढ़ने के साथ ही स्थिति हर दिन जटिल होती जा रही है। ऐसे में दिवाली के दौरान आतिशबाजी से स्थिति और बिगड़ सकती है।

आतिशबाजी के इस्तेमाल से आग और विस्फोट से जुड़ी समस्याएं तो हो ही सकती हैं। साथ ही जहरीली गैसों, धूल-कणों और इससे निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। सरकार ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आतिशबाजी में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। तेज आवाज करने वाले पटाखे फोड़ने पर जहां पूर्ण प्रतिबंध है, तो वहीं 125 डेसीबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने से परहेज करने के लिए भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं।

इन स्थानों के आस-पास नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे

इतना ही नहीं, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इसे लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि ग्रीन पटाखे खुले में फोड़े जा सकते हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और अनुविभागीय पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए सलाह दी गई है।

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