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Lok Sabha Election: ओडिशा में इन सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, वोट देने के लिए मिलेगी इतने दिनों की छुट्टी

Lok Sabha Election ओडिशा में चार चरणों में 13 20 25 मई और एक जून को मतदान होगा। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगे सरकारी कर्मचारियों को एक दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा। इसके अलावा अपने मुख्यालय से दूर स्थानों पर मतदान करने जा रहे सरकारी कर्मचारियों को दो दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा।

By Sheshnath Rai Edited By: Arijita Sen Updated: Wed, 03 Apr 2024 11:06 AM (IST)
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वोट देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी दो दिन की विशेष छुट्टी।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में चल रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगे सरकारी कर्मचारियों को एक दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा। इसके अलावा अपने मुख्यालय से दूर स्थानों पर मतदान करने जा रहे सरकारी कर्मचारियों को दो दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने इस संबंध में सभी सचिवों और विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है।

सीएल के अतिरिक्‍त मिलेगी छुट्टी

जानकारी के मुताबिक आम चुनाव कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के बाद एक दिन का विशेष अस्थायी अवकाश दिया जाएगा। उन्हें यह अस्थायी छुट्टी हर कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टी और विशेष सीएल के अलावा मिलेगी।

ओडिशा में चार चरणों में होगा मतदान

इसी तरह मतदान करने के लिए दूर स्थानों पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम दो दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा। राज्य में चार चरणों में 13, 20, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है।

हालांकि, जिन सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने के लिए अपने कार्यस्थलों से दूर जाना पड़ता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर दो दिनों (पूर्व और मतदान के एक दिन बाद) के लिए अस्थायी विशेष अवकाश मिलेगा। दो दिन की छुट्टी आकस्मिक अवकाश और विशेष सीएल को प्रभावित नहीं करेगी जो उन्हें अपने प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मिलती है।

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